साथियों मध्यप्रदेश Online ट्रांसफर पालिसी 2022 जारी की गई थी अब कर्मचारी द्वारा Online transfar आवेदन जारी किये गए है जोइनिंग और रिलीविंग संबधित समस्त संकुल प्राचार्य को DPI से निर्देश जारी किये जा रहे है आप इस पोस्ट में आपके सभी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है पोस्ट में संकुल स्तर transfer कर्मचारी स्कुल स्कूल डाइस कोड के माध्यम से व अपने यूनिक ID से अपना Transfer Ordar download कर सकते है जिसकी link निचे दी गई है आप पोस्ट को आखिर तक जरुर पढ़िए .
स्थानांतरण नीति 2022 के अनुक्रम में शिक्षकों के Online ट्रांसफर आदेश जारी किए जा चुके हैं जिन्हें Mp Education Portal पर देखा जा सकता है। Transfer शिक्षकों की सूची संकुलवार भी प्रदर्शित हो रही है.
Apply Online MPPEB Group-2 Sub Group-2 Recruitment 2022; Notification Released,
स्थानांतरण उपरांत शिक्षकों के रिलीविंग एवं जॉइनिंग के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं.
- शिक्षकों को Online ही रिलीव किया जाए अथवा Online ही ज्वाइन कराया जाए। Portal से रिलीविंग एवं ज्वाइनिंग का प्रिंट निकाल कर हस्ताक्षर कर एक प्रति सबंधित को प्रदान करे और एक प्रति कार्यालय में संधारित करे।
- शिक्षकों को कार्यमुक्त उपस्थित कराने के पूर्व नवीन Transfer संस्था में वर्तमान में पद रिक्त की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित करे। पद रिक्त न होने पर कार्यमुक्त न करे और न ही सबंधित को किसी भी स्थिति में ज्वाइन कराए।
- Online कार्यमुक्त करने के पूर्व सबंधित से उसका Online लॉक आवेदन लेकर पॉलिसी के बिंदु 3.1.2, 3.1.9 एवं 3.1.10 के अनुसार वरीयता का परीक्षण करे एवं आवश्यक प्रमाण ले। विसंगति पाए जाने पर कार्यमुक्त न करे एवं कार्यालय को अवगत कराए।
- यदि शिक्षकों के स्थानांतरण से संस्था शून्य शिक्षकीय हो रही है तब ऐसी स्थिति में शिक्षकों को कार्यमुक्त न किया जावे। यदि किसी संस्था में सभी पदस्थ शिक्षकों के ट्रांसफर हो गए है तो उनको पॉलिसी में दिए गए वरीयता अनुसार कार्यमुक्त करे।
- Online कार्यमुक्त करने के पहले Transfer शिक्षक के पास मौजूद समस्त प्रभार अन्य शिक्षक को दिलाना सुनिश्चित करे।
- अन्य जिले से स्थानांतरण से आए शिक्षक या अन्य जिलों में जाने वाले शिक्षक कार्यमुक्त होने के उपरांत सर्वप्रथम डीईओ कार्यालय में उपस्थिति देंगे।
- सबंधित शिक्षक की नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन संवर्ग (प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक) में हुई है तो उनका ट्रांसफर ऑर्डर निरस्त माना जाएगा।
- ट्रांसफर ऑर्डर के बिंदु क्रमांक 1, 2, 8 एवं 9 का पालन आवश्यक रूप से करे। विसंगति पाए जाने पर डीईओ कार्यालय को सूचना दे।
- सीएम राइज, मॉडल एवं उत्कृष्ट विद्यालय CM Rise, Model & Excellence School में पदस्थ शिक्षकों के ट्रांसफर
DDO की जानेवाली वाली कार्यवाही
उक्त स्थानांतरण निम्न शर्तों के अधीन रहेगा:-
Mp Transfer policy 2022 pdf download here
- संबंधित लोक सेवक का स्थानान्तरण आदेश जारी होने पर उनकी ई-सेवा पुस्तिका /सेवा पुस्तिका से स्थानानतरण आदेश में उललेखित जानकारी का मिलान करने के उपरांत सही पाये जाने पर ही कार्य मुक्त किया जाए.इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संकुल प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी का होगा।
- संबंधित लोक सेवक के के विरुद्ध विभागीय जांच /आपराधिक प्रकरण अथवा बगैर सूचना के लंबी अवधि से अनुपस्थित होने की स्थिति में स्थानान्तरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- स्थानान्तरित लोक सेवक, नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने के उपरांत अगले कार्यदिवस पर स्थानान्तरित संस्था में कार्यभार ग्रहण करेगा तथा इसकी लिखित सूचना संकुल केन्द्र के माध्यम से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को देना सुनिश्चित करेगा।
- स्थानान्तरित लोक सेवक का संवर्ग (जिला एवं सभाग) परिवर्तन होने की स्थिति में, संबंधित की वरिष्ठता नवीन पदस्थापना वाले जिले /संभाग में स्थानान्तरण उपरांत कार्यभार ग्रहण दिनांक से निर्धारित होगी।राज्य संवर्ग के लोकसेवकों की वरिष्ठता यथावत रहेगी |
- स्थानान्तरित लोक सेवक अपना समस्त कार्यभार सौपने के उपरांत ही कार्य मुक्त होंगे।
- यदि संबंधित लोक सेवक अध्यापक संवर्ग का है तथा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन संवर्ग में नियुक्ति नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
- सम्बंधित लोक सेवक जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित शाला में कार्यरत हैं, तो उनका स्थानान्तरण स्कूल शिक्षा विभाग में मान्य नहीं होगा तथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
- यह आदेश जारी होने के दिनांक से 45 दिवस तक बैध रहेगा इसके पश्चात स्वतः निरस्त माना जायेगा
- कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जा सकेगा।
- उक्त आदेश लोकशिक्षण संचालनालय आयुक्त लोकशिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किये गए है .
अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लीक कीजिये
transfer policy परीक्षण के उपरांत आवेदन/घोषणा पत्र में गलत जानकारी देकर प्राथमिकता लेकर transfer लेने वाले प्रकरण जिन्हे कार्यमुक्त करने हेतु होल्ड किया है प्रकरण की संख्या
1 पति
/पत्नी का शासकीय संस्था मे कार्यरत नहीं है |
260 |
2 स्वयं
अथवा परिवार का कोई सदस्य शासन द्वारा ट्रान्सफर नीति में घोषित गम्भीर रोग से
ग्रसित नहीं है |
26 |
3 लोकसेवक
की नियुक्ति नि:शक्त कोटे मे नहीं हुई है |
23 |
4 महिला लोकसेवक विधवा / तलाक़शुदा /
परित्यक्ता नहीं है |
3 |
परीक्षण के उपरांत आवेदन/घोषणा पत्र में गलत जानकारी देकर प्राथमिकता लेकर transfer लेने वाले प्रकरण जिन्हे कार्य ग्रहण करने हेतु होल्ड किया है Reason प्रकरण की संख्या
1-पति /पत्नी का शासकीय संस्था मे कार्यरत नहीं है |
71 |
2-लोकसेवक की नियुक्ति नि:शक्त कोटे मे नहीं हुई है |
9 |
3-स्वयं अथवा परिवार का कोई सदस्य शासन द्वारा ट्रान्सफर नीति
में घोषित गम्भीर रोग से ग्रसित नहीं है |
9 |
4-महिला लोकसेवक विधवा / तलाक़शुदा / परित्यक्ता नहीं है |
3 |
- जिले-वार कार्यमुक्त किए गये लोक सैवकों की सूची
- कार्यमुक्त सै पूर्व होल्ड किए गये लोक सैवर्कों की सूची:
- कार्यभार ग्रहण किए गये ल्रोक सेवकों की सूची देखे
- कार्यभार ग्रहण करने सै पूर्व होल्ड किए गये लोक सैवकों की सूची देखें
- स्कूल डाइस कोड
- संकुल डाइस कोड के माध्यम से कार्य मुक्त होने वालै/हो चुके ल्रोक सैवककों की सूची देखे
- संकुल डाइस कोड के माध्यम से कार्यभार ग्रहेण होने करने वालै/कर चुके किये गये लोक सैवकों की सूची देखे
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