src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-892JG4KGS4'/> प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक, के नियोजन की प्रक्रिया Process for Primary Teacher, Secondary Teacher and Secondary Teacher,

प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक, के नियोजन की प्रक्रिया Process for Primary Teacher, Secondary Teacher and Secondary Teacher,





Madhya Pradesh राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2048 के (इसके पश्चात्‌ भर्ती नियम 2048 से संबोधित) नियम 44 उप नियम (9) में प्रावधान है कि ” पात्रता परीक्षा के विषय हाईस्कूल /उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किये जाने वाले उच्च secondary teacher की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। Process for Primary Teacher, Secondary Teacher and Secondary Teacher, पात्रता परीक्षा हिन्दी, अंग्रेजी,संस्कृत,उर्दू गणित, जीवविज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, इतिहास, राज नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र, कृषि, वाणिज्य, एवं गृहविज्ञान विषय में आयोजित होगी। आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। इन विषयों में मान्य किए जाने वाले सहविषय परिशिष्ट अनुसार होंगे।

पात्रता परीक्षा विषय

Process-for-Primary-Teacher-Secondary-Teacher-and-Secondary-Teacher


  1.  माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किये जाने वाले secondary teacher की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। 
  2. परीक्षा के विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, एवं उर्दू होंगें। 
  3. गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। 
  4. विज्ञान विषय अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, माइको बॉयलॉजी, बायो टेक्नालॉजी, बायो इंफर्मेटिक्स में से किन्ही दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना एवं सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय  करना अनिवार्य होगा। 
  5. अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत एवं पर इन विषयों का मुख्य विषय के रूप में अध्ययन करना अनिवार्य होगा। 
  6. स्नातक उपाधि, निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा।
  7. primary school में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किये जाने वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित नहीं होगी। यह परीक्षा कामन एन्ट्रेंस परीक्षा के रूप में होगी।
  8.  secondary Teacher तथा उच्च secondary Teacher के पद पर चयन हेतु आवेदक जिस विषय की शैक्षणिक Qualification धारित करता है, उसे उसी विषय के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

 Teachers के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण अ्हताएं Process for Primary Teacher, Secondary Teacher and Secondary Teacher, 


Teachers के नियोजन के लिए नियम 208 के नियम 8 की अनुसूची-तीन के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण Qualification अभ्यर्थी को धारित करना अनिवार्य होगा।


Teachers के नियोजन में आरक्षण 


उपलब्ध रिक्त पदों में से पदों की पूर्ति निम्नानुसार की जायेगीः-

  1.  उपलब्ध रिक्तियों में से 25 प्रतिशत पद भर्ती नियम 2048 के नियम-॥ के उप नियम-7 (ख) (चार) के अनुसार अतिथि Teachers में से भरे जायेंगे।
  2. शेष 75 प्रतिशत पद अन्य अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।
  3.  के पदों में से State Governmentद्वारा समय-समय पर जारी किए गये आदेश के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों तथा आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिये पद आरक्षित किये जाएँगे।
  4.  कंडिका (3.0) अ' एवं 'ब' के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग (अनूसूचित जाति, अनुसूचितजनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अनारक्षित वर्ग) के लिए महिलाओं, दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण, भर्ती नियम 208, के नियम 44 उप नियम (7) के अनुसार होगा।
  5.  कंडिका (3.) (अ) अनुसार उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियाँ ऐसे अतिथि शिक्षक वर्ग के नियोजन के लिये आरक्षित की जायेगी, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस Madhya Pradesh के Government अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। परन्तु अतिथि शिक्ष रक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों प्‌ से भरा जायेगा।

 रिक्त पदों में से 25 प्रतिशत पदों हेतु अतिथि teachers का आरक्षण :-


प्रदेश के Government प्राथमिक  माध्यमिक  हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में रिक्त पदों पर विभाग के निर्देशानुसार रखे गये ऐसे अतिथि teachers को जिनके द्वारा न्यूनत तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस Madhya Pradesh के Government विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है, उन्हें चयन में उपलब्ध सीधी भर्ती Process for Primary Teacher, Secondary Teacher and Secondary Teacher, के 25 प्रतिशत पदों पर मेरिट कम में नियुक्ति का अवसर प्राप्त होगा बशर्ते :-

  1.  वे नियम-208 की अनुसूची-तीन में उल्लेखित अनुसार, शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण Qualification धारित करते हो।
  2. इन निर्देशों की कंडिका-(5.4) अनुसार पात्रता परीक्षा न्यूनतम अंको के साथ उत्तीर्ण कर अह्तता प्राप्त की हो।

 पात्रता परीक्षा का आयोजन एवं न्यूनतम अर्हताकारी अंक 


  1.  भरती नियम, 208 के नियम-4(2) में दिये गये प्रावधान के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.) Bhopal को पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए विहित अभिकरण घोषित किया जाता है। P.E.B. द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा पृथक-पृथक तिथियों में आयोजित की जायेगी। एक आवेदक पात्रतानुसार एक से अधिक परीक्षा में भाग ले सकता है।
  2.  P.E.B. Bhopal , पात्रता परीक्षा लेने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया तथा परीक्षा की स्कीम को समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा।
  3.  पात्रता परीक्षा का आयोजन ऑनलाईन किया जायेगा।
  4.  भर्ती नियम 208 के नियम-44 (6) में दिये गये प्रावधान के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंको का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा अनुसूचितजाति  अनुसूचित जनजाति  अन्य पिछड़े  0 वर्ग  दिव्यांग व्यक्ति,आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 50 प्रतिशत
  5.  P.E.B. द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा न्यूनतम निर्धारित अंको के साथ र अर्ह अभ्यर्थियों की, उनके द्वारा प्राप्त किये गये प्राप्तांकों के आधार पर विषयवार एकीकृत परीक्षा रे सूची ज अभ्यर्थी के प्राप्तांक के सम्मुख यथा .स्थिति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन का उल्लेख किया जायेगा। यह सूची P.E.B. द्वारा MP ONLINE को सीधे उपलब्ध कराई जायेगी।
  6.  Qualification सूची में अंक (दशमलव के पश्चात दो अंक तक) बराबर होने की दशा में मेरिट सूची में प्राथमिकता अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दी जायेगी।
  7. रिक्तियों की गणना करना, विज्ञापन का प्रारुप :-रिक्तियों की गणना तथा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण अधिकृत होगें।।

 चयन का मापदण्ड एवं चयन सूची तैयार करना



Madhya Pradesh राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2048 एवं State Government द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसरण में चयन सूची आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नियोकतावार, पदवार (प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक) एवं प्रवर्गगार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग) महिलाओं, दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक सहित एम.पी. ऑनलाइन द्वारा तैयार की जायेगी।


 अतिथि teachers के लिये आरक्षित 25 प्रतिशत पदों Process for Primary Teacher, Secondary Teacher and Secondary Teacher, की मेरिट सूची एवं 75 प्रतिशत पदों के लिये पृथक-पृथक मेरिट सूची उपरोक्त कंडिका (7.) में दिये गये प्रावधान के अनुसार तैयार की जायेगी। परन्तु अतिथि शिक्षक के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। उच्च माध्यमिक teachers एवं माध्यमिक teachers के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा 2018 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन  करते समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में केटेगरी रेंक जनरेट की गई है अतः इसी रेंक के आधार पर पर कार्यवाही की जाएगी।

एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य


  •  चयन सूची जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।

प्रतीक्षा सूची


  •  प्रतीक्षा सूची- विषयवार रिक्त पदों के अधिकतम 25 प्रतिशत पदों के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी, किन्तु शासन की अनुमति से यह अवधि छः मा सकेगी।
  •  वी से नियुक्ति आदेश तथा चयनित अभ्यर्थियों की उपरिथति गदर पद पर अंतिम रुप से चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्यवाही संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रकिया अनुसार की जाकर नियुक्ति आदेश जारी किये

पदस्थापना


  • चयनित अभ्यर्थियों की संस्थावार पदस्थापना की कार्यवाही नियत प्रकिया, अनुसार ऑनलाइन कांउसलिंग के माध्यम से विकल्प प्राप्त कर की जायेगी | दिव्यांग अभ्यर्थियों को पदरथापना में प्राथमिकता दी जाएगी।

सहविषय जो संयुक्त रूप से दो या अधिक विषयों के संयोजन 


 एप्लाइड शब्द का अर्थ प्रायोगिक /व्यवहारिक /अनुप्रयुकत होता है। अतः स्नातकोत्तर / स्नातक स्तर पर मान्य ऐसे मुख्य विषय, सहविषय जिनके आगे एप्लाइड लिखा होगा वे भी मान्य होंगें। स्नातकोत्तर स्तर पर मान्य सभी सह विषयों में से ऐसे सहविषय जो संयुक्त रूप से दो या अधिक विषयों के संयोजन से हो अथवा एक विषय के साथ अन्य विशिष्टिकरण जुडा हो, को भी मान्य किया जाएगा 



 विषयों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर कॉलम 4 में अंकित विषय में स्नातक उपाधि अर्जित करना अनिवार्य होगा। मप्र्शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्‍न सह विषयों को मान्य करने के संबंध में जारी निर्देशों में उल्लेखित सह विषय मान्य होगें, परन्तु अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर कॉलम 4 में अंकित विषय में स्नातक उपाधि अर्जित करना अनिवार्य होगा।


अवरोही क्रम  अनुसार Qualification सह चयन सूची तैयार होगी 




  •  एकीकृत मेरिट सूची-पात्रता परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अतिथि teachers के प्रतिशत पदों एवं शेष 75 प्रतिशत पदों के लिए सर्वप्रथम आदेश की कंडिका 7.4 के ग लिए पृथक-पृथक विषयवार एकीकृत सूची तैयार की जायेगी, जिसमें पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा और इसके बाद अन्य नाम अवरोही कम में दर्शाये जाएगें। इसमें समस्त पात्र अभ्यर्थियों के नाम होंगें।

 चयन सूची तैयार करने की प्रकिया -Process for Primary Teacher, Secondary Teacher and Secondary Teacher,


  •  दिव्यांग व्यक्तियों का चयन- दिव्यांगजन के पद विर्गवार न होकर दिव्यांगता की श्रेणीवार आरक्षित होंगे सर्वप्रथम दिव्यांगजन का दिव्यांगता की श्रेणी के आधार पर श्रेणीवार चयन किया जाएगा। इस प्रकिया में जिस वर्ग के उम्मीदवार चयनित होंगें उन्हें रोस्टर में संबंधित वर्ग के रिक्त बिन्दुओं पर अंकित किया जाएगा।

अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची -

  • एकीकृत मेरिट सूची से सर्वप्रथम अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मेरिट के कम में तैयार की जाएगी।

महिलाओं के लिये आरक्षण प्रकिया -


  1. अनारक्षित प्रवर्ग में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। 
  2. अनारक्षित वर्ग की रिक्त पदों के अनुसार तैयार की गई सूची में यदि 50 प्रतिशत से कम महिलाओं के नाम सम्मिलित हैं तो मेरिट सूची में उतनी संख्या में पुरुष अभ्यर्थियों के नाम सबसे नीचे के कम से हटाये जाएगें एवं उनके स्थान पर एकीकृत सूची में मेरिट के कम. वाली महिलाओं क जस्की' भूतपूर्व सैनिकों का चयन-अनारक्षित प्रवर्ग में जितनी संख्या में पद भूतपूर्व सैनिक व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे उन्हें मेरिट के क्रम में चयनित किया जायेगा।
  3.  महिला अभ्यर्थी के स्थान पर यथा रिथति महिला भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा एवं पुरूष अभ्यर्थी के स्थान पर मेरिट के क्रम में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को इस सूची में सम्मिलित किया जायेगा, ताकि महिला अभ्यर्थियों के आरक्षण प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हो अनारक्षित प्रवर्ग की सूची में Qualification के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग का कोई अभ्यर्थी हो तो उसके चयन को आरक्षित प्रवर्ग के विरुद्ध नहीं माना जावेगा।
  4.  अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों /आर्थिक रुप से कमजोर प्रवर्ग के अभ्यर्थी को अनारक्षित प्रवर्ग में माना जायेगा।

 आरक्षित वर्ग की मेरिट सूची-


  1. अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट सूची तैयार किये जाने के पश्चात्‌ पिछड़ा वर्ग की मेरिट सूची तैयार की किये जाने के पश्चात्‌ एकीकृत मेरिट सूची से जा चुके अनुसूचित जाति, अनुसूचित अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछ जाएगी। 
  2. अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट सूची तैयार कि प्रावीण्यता के क्रम में अनारक्षित सूची में सम्मिलित किए जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़कर आरक्षित प्रवर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/ ६५४5) के अभ्यर्थियों की भूतपूर्व सैनिकों के रिक्त पदों हेतु उपरोक्त तैयार की जायेगी। 
  3. मेरिट सूची तैयार की जायेगी। महिला, दिव्यांग एवं आरक्षित प्रवर्ग की पृथक-पृथक सूची तैया' कंडिका-ब में वर्णित प्रक्रिया अनुसार ही

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