src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-892JG4KGS4'/> NSP Pre Matric Scholarship 2022 Yojana- what documents are required for nsp scholarship

NSP Pre Matric Scholarship 2022 Yojana- what documents are required for nsp scholarship



                                                       NSPPre-Matric-Scholarship-2022-Yojana-what-documents-are-required-for-nsp-scholarship

NSP Pre Matric Scholarship 2022: Ministry of Social Justice and Empowerment National Government Services Portal द्वारा India Governmet ने योजना की शुरुआत की गयी है जिसका नाम प्री-मैट्रिक छात्रवृति योजना (NSP Pre Matric Scholarship 2022 Yojana) रखा गया हैं | इस योजना के तहत राज्य Governmet ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के माध्यम से का एक छात्रवृति योजना हैं, जिसके तहत अनुसूचित जाति और अन्य वंचित वर्गे के छात्रो को छात्रवृति प्रदान करना है 

India Governmet की यह योजना India में पढने वाले Student के लिए हैं जो उस राज्य /केंद्र शासित प्रदेश किस Governmet द्वारा प्रदान की जाती हैं जहाँ पर आवेदक अधिवासित है | तो आइये इस आर्टिकल के Mideum से इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी जैसे- स योजना के तहत लाभ के लिए Applicant करने और इस बारे में नीचे पुरे विस्तार से बताया गया है, इसके लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़े .

NSP Pre Matric Scholarship 2022  निगरानी और पारदर्शिता

योजना को लागू करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन की निगरानी करेंगे। इसके लिए एक आई.टी. सक्षम तंत्र स्थापित किया जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को मंत्रालय को तिमाही वित्तीय और भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश Scholarship प्राप्त करने वाले students का वर्ष-वार विवरण बनाए रखेगा, जिसमें school /संस्थान, school /संस्थान का स्थान, सरकारी या निजी, कक्षा, लिंग, नया या नवीनीकरण, स्थायी पता और माता-पिता का पता दर्शाया जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रासंगिक भौतिक और वित्तीय विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डालेंगे।


योजना को लागू करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन की निगरानी करेंगे। इसके लिए एक आई.टी. सक्षम तंत्र स्थापित किया जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को मंत्रालय को तिमाही वित्तीय और भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश Scholarship प्राप्त करने वाले students का वर्ष-वार विवरण बनाए रखेगा, जिसमें school /संस्थान, school /संस्थान का स्थान, सरकारी या निजी, कक्षा, लिंग, नया या नवीनीकरण, स्थायी पता और माता-पिता का पता दर्शाया जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रासंगिक भौतिक और वित्तीय विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डालेंगे।

MP Teacher Recruitment 2022: government Vacancy for 18527 TET   

NSP Pre Matric Scholarship 2022 मूल्यांकन

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित संस्थानों/एजेंसियों को मूल्यांकन/प्रभाव अध्ययन सौंपकर योजना के वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन की निगरानी का मूल्यांकन किया जाएगा।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित संस्थानों/एजेंसियों को मूल्यांकन/प्रभाव अध्ययन सौंपकर योजना के वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन की निगरानी का मूल्यांकन किया जाएगा।


NSP Pre Matric Scholarship 2022 भारत भर के कॉलेज जैसे IIT और IIM

  1.  मेरिट कम मीन्स (एमसीएम) Scholarship योजना - यह Scholarship योजना स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले students के लिए है
  2.  छात्र का नाम - पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास और एमसीएम Scholarship योजना के लिए Application करने वाले students के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मुद्रित नाम के रूप में बेहतर कक्षा 10 वीं प्रमाण पत्र प्रदान करें।
  3.  जन्म तिथि (डीओबी) - पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास और एमसीएम Scholarship योजना के लिए Application करने वाले students के लिए उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र के अनुसार जन्म तिथि वरीय कक्षा 10 वीं का प्रमाण पत्र प्रदान करें।
  4.  मोबाइल नंबर - सही और प्रमाणित मोबाइल नंबर प्रदान करें, क्योंकि पोर्टल गतिविधियों से संबंधित सभी संचार और प्रमाणीकरण इस मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।
  5. पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास और एमसीएम Scholarship योजना के मामले में एक मोबाइल नंबर के साथ एक पंजीकरण किया जाना चाहिए।
  6.  प्री मैट्रिक Scholarship योजना के लिए, जहां students के पास मोबाइल नंबर नहीं है, वे अपने माता-पिता को मोबाइल नंबर प्रदान कर सकते हैं, हालांकि, माता-पिता का मोबाइल केवल दो Scholarship applications के लिए प्रदान किया जा सकता है, चाहे बच्चों की संख्या कितनी भी हो।
  7.  ईमेल आईडी - सही और प्रमाणित मोबाइल नंबर प्रदान करें, क्योंकि पोर्टल गतिविधियों से संबंधित सभी संचार और प्रमाणीकरण उनकी ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे।
  8.  पहचान विवरण - इस क्षेत्र में बहुत ही बुद्धिमानी से जानकारी का चयन करें और प्रदान करें। पहचान के लिए students को तीन पैरामीटर प्रदान किए जाते हैं 

NSP Pre Matric Scholarship 2022 aadhar number - 

 यदि छात्र पहचानकर्ता के रूप में aadhar number का चयन करते हैं, तो उन्हें अपना नाम और आधार कार्ड पर छपी 12 अंकों की aadhar number प्रदान करनी होगी। जिन students के पास aadhar number है, उन्हें aadhar number के साथ पंजीकरण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि Scholarship संवितरण के समय आधार वरीयता प्राप्त पात्र students को वरीयता दी जाएगी। यह आधार पेमेंट ब्रिज (एबीपी) के माध्यम से छात्र आधार से जुड़े Bank खाते में सीधे Scholarship राशि को फास्ट ट्रैक मोड में जमा करने में सक्षम होगा।

NSP Pre Matric Scholarship 2022 Bank खाता - 

  •  यदि छात्र पहचानकर्ता के रूप में Bank खाते का चयन करते हैं, तो Bank शाखा IFSC कोड, सक्रिय Bank खाता संख्या और Bank का नाम उनकी Bank पासबुक पर छपा हुआ प्रदान करें। students को अपनी Bank पासबुक की कॉपी भी upload करनी होगी।

  • पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास और एमसीएम Scholarship योजना के मामले में एक Bank खाता संख्या के साथ एक पंजीकरण किया जाना चाहिए।

  • जबकि, मैट्रिक पूर्व Scholarship योजना के लिए, जहां students के पास अपना Bank खाता संख्या नहीं है, वे अपने माता-पिता का खाता संख्या प्रदान कर सकते हैं, हालांकि, माता-पिता की खाता संख्या केवल दो Scholarship applications के लिए प्रदान की जा सकती है, चाहे बच्चों की संख्या कितनी भी हो।

  • इसके अलावा, जब छात्र पहचान के रूप में Bank खाते का उपयोग करते हैं तो उन्हें "आधार Enrollment आईडी" प्रदान करने और उसी की स्कैन कॉपी upload करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, जब students को अपना आधार नंबर प्राप्त होता है, तो उन्हें इसे पोर्टल में अपडेट करना चाहिए।

NSP Pre Matric Scholarship 2022  मेरिट कम मीन्स (एमसीएम) Scholarship योजना - 


  1. यह Scholarship योजना स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले students के लिए है।
  2. छात्र का नाम - पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास और एमसीएम Scholarship योजना के लिए Application करने वाले students के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मुद्रित नाम के रूप में बेहतर कक्षा 10 वीं प्रमाण पत्र प्रदान करें।
  3. जन्म तिथि (डीओबी) - पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास और एमसीएम Scholarship योजना के लिए Application करने वाले students के लिए उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र के अनुसार जन्म तिथि वरीय कक्षा 10 वीं का प्रमाण पत्र प्रदान करें।
  4.  मोबाइल नंबर - सही और प्रमाणित मोबाइल नंबर प्रदान करें, क्योंकि पोर्टल गतिविधियों से संबंधित सभी संचार और प्रमाणीकरण इस मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।
  5. पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास और एमसीएम Scholarship योजना के मामले में एक मोबाइल नंबर के साथ एक पंजीकरण किया जाना चाहिए।
  6. जबकि, प्री मैट्रिक Scholarship योजना के लिए, जहां students के पास मोबाइल नंबर नहीं है, वे अपने माता-पिता को मोबाइल नंबर प्रदान कर सकते हैं, हालांकि, माता-पिता का मोबाइल केवल दो Scholarship applications के लिए प्रदान किया जा सकता है, चाहे बच्चों की संख्या कितनी भी हो।
  7.  ईमेल आईडी - सही और प्रमाणित मोबाइल नंबर प्रदान करें, क्योंकि पोर्टल गतिविधियों से संबंधित सभी संचार और प्रमाणीकरण उनकी ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे।
  8.  पहचान विवरण - इस क्षेत्र में बहुत ही बुद्धिमानी से जानकारी का चयन करें और प्रदान करें। पहचान के लिए students को तीन पैरामीटर प्रदान किए जाते हैं जैसे:
  9.  aadhar number - यदि छात्र पहचानकर्ता के रूप में aadhar number का चयन करते हैं, तो उन्हें अपना नाम और आधार कार्ड पर छपी 12 अंकों की aadhar number प्रदान करनी होगी। जिन students के पास aadhar number है, उन्हें aadhar number के साथ पंजीकरण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि Scholarship संवितरण के समय आधार वरीयता प्राप्त पात्र students को वरीयता दी जाएगी। यह आधार पेमेंट ब्रिज (एबीपी) के माध्यम से छात्र आधार से जुड़े Bank खाते में सीधे Scholarship राशि को फास्ट ट्रैक मोड में जमा करने में सक्षम होगा।
  10.  Bank खाता - यदि छात्र पहचानकर्ता के रूप में Bank खाते का चयन करते हैं, तो Bank शाखा IFSC कोड, सक्रिय Bank खाता संख्या और Bank का नाम उनकी Bank पासबुक पर छपा हुआ प्रदान करें। students को अपनी Bank पासबुक की कॉपी भी upload करनी होगी।
  11. पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास और एमसीएम Scholarship योजना के मामले में एक Bank खाता संख्या के साथ एक पंजीकरण किया जाना चाहिए।
  12. जबकि, मैट्रिक पूर्व Scholarship योजना के लिए, जहां students के पास अपना Bank खाता संख्या नहीं है, वे अपने माता-पिता का खाता संख्या प्रदान कर सकते हैं, हालांकि, माता-पिता की खाता संख्या केवल दो Scholarship applications के लिए प्रदान की जा सकती है, चाहे बच्चों की संख्या कितनी भी हो।
  13. इसके अलावा, जब छात्र पहचान के रूप में Bank खाते का उपयोग करते हैं तो उन्हें "आधार Enrollment आईडी" प्रदान करने और उसी की स्कैन कॉपी upload करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, जब students को अपना आधार नंबर प्राप्त होता है, तो उन्हें इसे पोर्टल में अपडेट करना चाहिए।

NSP पोर्टल में लॉग इन करने के लिए लॉगिन आईडी और Password


1. NSP पोर्टल में लॉग इन करने के लिए लॉगिन आईडी और Password क्रमशः आपका Application आईडी और जन्मतिथि होगा। आपको सलाह दी जाती है कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए पहले लॉगिन के समय अपना Password अनिवार्य रूप से बदलें।
2. students को सलाह दी जाती है कि वे केवल "एक Application पत्र" जमा करें। यदि छात्र एक से अधिक Application पत्र जमा करते हैं तो students द्वारा जमा किए गए सभी applications को "डुप्लिकेट" माना जाएगा और उन्हें "अस्वीकार" कर दिया जाएगा।
3.students को सलाह दी जाती है कि वे "वार्षिक पारिवारिक आय" प्रदान करें उनके Scholarship Application में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र के अनुसार।

 Minority समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए 'मैट्रिक पूर्व Scholarship ' की योजना।

1-पृष्ठभूमि

  Minorities के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में की गई थी। इसमें प्रावधान है कि Minority समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व Scholarship योजना लागू की जाएगी। 

 2-उद्देश्य


 प्री-मैट्रिक स्तर पर Scholarship Minority समुदायों के Parents को अपने school जाने वाले बच्चों को school भेजने, स्कूली education पर उनके वित्तीय बोझ को कम करने और स्कूली education पूरी करने के लिए अपने बच्चों का समर्थन करने के उनके प्रयासों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह योजना उनकी शैक्षिक प्राप्ति की नींव बनाएगी और प्रतिस्पर्धी रोजगार क्षेत्र में एक समान अवसर प्रदान करेगी। education के माध्यम से सशक्तिकरण, जो इस योजना के उद्देश्यों में से एक है, में Minority समुदायों की Social आर्थिक स्थितियों के उत्थान की क्षमता है।

 3. दायरा

 Scholarship भारत में एक सरकारी या निजी school में कक्षा I से कक्षा X तक अध्ययन के लिए प्रदान की जाएगी, जिसमें ऐसे आवासीय सरकारी संस्थान और पात्र निजी संस्थान शामिल हैं जिन्हें संबंधित राज्य सरकार और union territory प्रदेश प्रशासन द्वारा पारदर्शी तरीके से चुना और अधिसूचित किया गया है।

4. पात्रता

उन छात्रों को Scholarship प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं और उनके Parents  अभिभावक की सभी स्रोतों से annual आय रुपये से अधिक नहीं है। 

5-वितरण


राष्ट्रीय Minority आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists, Jains and Parsis (पारसी) को Minority समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है। States/Union शासित प्रदेशों के बीच Scholarship का वितरण कब किया जाएगा 2001 की Census के States Union राज्य क्षेत्रों में 2. Minorities की Population के आधार पर।  2011 की Census के आंकड़े उपलब्ध होने पर इसे बदल दिया जाएगा ।

6. छात्राओं के लिए निर्धारण


30 प्रतिशत Scholarship छात्राओं के लिए निर्धारित की जाएगी। यदि पर्याप्त संख्या में पात्र girl students उपलब्ध नहीं हैं, तो शेष निर्धारित Scholarship पात्र छात्र-छात्राओं को प्रदान की जा सकती है।

7. चयन


चूंकि एक वर्ष में उपलब्ध 2. Minorities के लिए Scholarship की संख्या निश्चित और सीमित है, इसलिए चयन के लिए वरीयता निर्धारित करना आवश्यक है। आपस में चयन वेटेज अंकों के बजाय गरीबी को दिया जाना है। upgrade के आवेदनों के मामले में, नए आवेदनों पर विचार करने से पहले ऐसे आवेदन पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे।

8. अवधि


पूरे syllabus के लिए Scholarship प्रदान की जाएगी। एक academic year में केवल 10 माह के लिए भरण-पोषण भत्ता दिया जाएगा।

9. Scholarship की दर


नीचे दिए गए अनुसार प्रवेश/ट्यूशन शुल्क और रखरखाव भत्ते के लिए वास्तविक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो संबंधित मद के सामने इंगित अधिकतम सीमा के अधीन है:

S. No.

Item

Hostellers *

Day Scholars

1.

Admission fees from class VI to X

Rs.500/- per annum

subject to actual.

Rs.500/- per annum

subject to actual.

2.

Tuition fees from class VI to X

Rs.350/- per month

subject to actual.

Rs.350/- per month

subject to actual.

3.

Maintenance allowance is payable for a period not exceeding 10 months in an

academic year.

 

 

(i) Class I to V

Nil

Rs. 100/- per month

(ii) Class VI to X

Rs. 600/- per month

subject to actual.

Rs. 100/- per month


  1. छात्रावास में वे छात्र शामिल हैं जो संबंधित school /संस्थान के छात्रावास में रह रहे हैं या संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रदान किए गए हैं।

9. कार्यान्वयन एजेंसियां:


 यह योजना राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी।

10. Scholarship के लिए शर्तें:


  1.  पहली से दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले Minority समुदाय के छात्रों को Scholarship उपलब्ध होगी। पुरस्कार की निरंतरता पिछली परीक्षा में 50% अंक हासिल करने के अधीन होगी। छात्रावासों और दिन के विद्वानों को भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाएगा।
  2.  यदि कोई छात्र annual परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, तो school के प्रधानाचार्य / सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित और राज्य सरकार / union territory प्रदेश प्रशासन द्वारा अनुशंसित किए जाने वाले अपरिहार्य कारणों को छोड़कर, पुरस्कार बंद कर दिया जाएगा।
  3.  एक परिवार के दो से अधिक छात्रों को Scholarship नहीं दी जाएगी।
  4. छात्रों की उपस्थिति नियमित होनी चाहिए जिसके लिए विद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानदंड तय किया जाएगा।
  5. आय प्रमाण पत्र; नियोजित Parents /अभिभावक के लिए नियोक्ता से आय प्रमाण पत्र या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र।
  6.  विद्यालय/संस्थान संबंधित विद्यालय/संस्थान के छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्र के बाहरी छात्र होने के दावे को प्रमाणित करेगा।
  7. छात्र का एक school /संस्थान से दूसरे school में प्रवास सामान्यत: academic year के दौरान असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर और छात्र के शैक्षणिक कैरियर के हित में नहीं होगा।
  8. यदि कोई छात्र school के अनुशासन या Scholarship के किसी अन्य नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है, तो Scholarship को निलंबित या रद्द किया जा सकता है। योजना को नियंत्रित करने वाले इन नियमों के उल्लंघन के कारणों से विधिवत संतुष्ट होने पर राज्य सरकार / union territory प्रदेश प्रशासन सीधे पुरस्कार को रद्द कर सकता है।
  9. यदि यह पाया जाता है कि किसी छात्र ने झूठे बयान से Scholarship प्राप्त की है, तो उसकी Scholarship तुरंत रद्द कर दी जाएगी और भुगतान की गई Scholarship की राशि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विवेक पर वसूल की जाएगी।
  10.  राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पात्र छात्रों को Scholarship के प्रसंस्करण और स्वीकृति के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करेगा।
  11.  syllabus शुल्क/ट्यूशन शुल्क school /संस्थान के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। इसे बैंकों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाएगा।
  12. भरण-पोषण भत्ता छात्र के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। इसे बैंकों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाएगा।
  13. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन मंत्रालय से प्राप्त निधियों से संबंधित सामान्य और अभिलेखों का रखरखाव करेगा और उनका निरीक्षण मंत्रालय या मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
  14. इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले छात्र को इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  15. एक छात्र सभी स्रोतों, अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिव के लिए केवल एक Scholarship के लिए पात्र होगा।
  16. राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ऐसी Scholarship योजनाओं को लागू करने वाले विभागों की एक समिति का गठन करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि Minority समुदाय के छात्र, जो अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं और ओबीसी से Scholarship का लाभ नहीं उठा सकते हैं। एक ही उद्देश्य के लिए अन्य स्रोत और केवल एक स्रोत का लाभ उठाएं।
  17.  बाद के वर्ष में Scholarship के वितरण के लिए निधि पिछले वर्ष के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद जारी की जाएगी।
  18.  योजना का मूल्यांकन नियमित अंतराल पर मंत्रालय या मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा और मूल्यांकन की लागत योजना के प्रावधान के तहत Minority मामलों के मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी।
  19.  राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वित्तीय और भौतिक उपलब्धियों के सभी प्रासंगिक विवरण अपनी वेबसाइट पर डालेंगे।
  20. भारत सरकार के विवेक पर किसी भी समय विनियमों को बदला जा सकता है।

10. प्रशासनिक व्यय


  1. दर्ज किए जाने वाले और संसाधित किए जाने वाले डेटा की मात्रा बहुत अधिक होगी और यह योजना वर्षों से लागू हो जाएगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा आधारित कम्प्यूटरीकृत सिस्टम चालू हैं,
  2.  शुरुआत से ही योग्य कुशल कर्मियों को शामिल करने की आवश्यकता होगी। 
  3. इस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम को संचालित करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता रखने वाले योग्य कुशल कर्मियों को आवश्यकता के अनुसार अनुबंध के आधार पर डेटा दर्ज करना, प्रक्रिया करना, विश्लेषण करना, निगरानी करना, पुनर्प्राप्त करना और स्थानांतरित करना चाहिए। 
  4. राज्यों/union territory प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा का रखरखाव और प्रबंधन मंत्रालय द्वारा अनुबंध के आधार पर समान विशेषज्ञता वाले कर्मियों के साथ किया जाएगा।
  5. कुल बजट के 1% से अनधिक का प्रावधान प्रशासनिक और संबद्धों को पूरा करने के लिए किया जाएगा
  6.  विज्ञापन, कर्मियों की नियुक्ति, आदि। इस प्रावधान का उपयोग Minority मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार या राज्य सरकारों / union territory प्रदेशों के प्रशासन द्वारा नियुक्त बाहरी प्रतिष्ठित संस्थानों / एजेंसियों के माध्यम से योजना के मूल्यांकन और निगरानी के लिए भी किया जाएगा।

11. Scholarship का upgrade

   
  Scholarship , एक बार प्रदान की जाने के बाद, syllabus के अगले academic year के दौरान प्रमाण पत्र के उत्पादन पर नवीनीकृत किया जा सकता है कि छात्र ने 50% अंक प्राप्त किए हैं।

12. योजना की घोषणा

  1.  इस योजना की घोषणा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रमुख भाषा के समाचार पत्रों और स्थानीय दैनिक/स्थानीय भाषा में विज्ञापन देकर और अन्य उपयुक्त प्रचार मीडिया का उपयोग करके समय पर की जाएगी।

13. आवेदन करने का तरीका

  1.  संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तब तक आवेदन प्रपत्रों की आपूर्ति करेगा जब तक कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कम्प्यूटरीकृत प्रणाली को चालू नहीं कर दिया जाता। आवेदन पत्र निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित प्रमाणपत्रों/प्रमाणपत्रों के साथ वापस प्राप्त किए जाने चाहिए।

14. वित्तीय सहायता का पैटर्न

 
  1. केंद्र और राज्यों के बीच फंडिंग पैटर्न 75:25 के अनुपात में होगा। हालांकि, सत्र 2014-15 केंद्रीय क्षेत्र की योजना बनने पर। फंडिंग शत-प्रतिशत होगी। union territory प्रदेशों को शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  2.  निगरानी और पारदर्शिता योजना को लागू करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन की निगरानी करेंगे।
  3.  इसके लिए एक आई.टी. सक्षम तंत्र स्थापित किया जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को मंत्रालय को तिमाही वित्तीय और भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
  4.  राज्य/union territory प्रदेश Scholarship प्राप्त करने वाले छात्रों का वर्ष-वार विवरण बनाए रखेगा, जिसमें school /संस्थान, school /संस्थान का स्थान, सरकारी या निजी, कक्षा, लिंग, नया या upgrade , स्थायी पता और Parents का पता दर्शाया जाएगा। 
  5. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रासंगिक भौतिक और वित्तीय विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डालेंगे। 20. मूल्यांकन Minority कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित संस्थानों/एजेंसियों को मूल्यांकन/प्रभाव अध्ययन सौंपकर योजना के वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन की निगरानी का मूल्यांकन किया जाएगा।


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ