B Ed Specialवाले भी बन सकते हैं सामान्य शिक्षक
IGG आदेश कैट का यह फैसला B Ed Special डिग्री धारक करीब एक लाख युवाओं के लिए राहत भरा है। B Ed Special डिग्री धारक शिक्षक विशेष जरूरत वाले बच्चों को शिक्षा देने के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित होते हैं, ऐसे में वे समान्य बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देंगे।
प्रभात कुमार नई Dehli केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने महत्पवूर्ण फैसले में कहा है कि B Ed Special और बीएड दोनों डिग्री एक समान है। न्यायाधिकरण ने यह फैसला देते हुए कहा कि ऐसे में B Ed Special डिग्री धारक भी सामान्य शिक्षक बनने के योग्य हैं। फैसले से देशभर के B Ed Special डिग्री धारक करीब एक लाख युवाओं का विशेष शिक्षक बनने के साथ-साथ सामान्य शिक्षक बनने का भी रास्ता खुल सकता है।
सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) के निर्णय को रद्द किया
अनुज अग्रवाल की ओर से दाखिल याचिका पर विचार
पीठ - शम्सउद्दीन, महासचिव, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज अध्यापक परिवार खिलाफ उमा रानी की ओर से अधिवक्ता अनुज अग्रवाल की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करते हुए यह फैसला दिया है।
याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला
याचिकाकर्ता ने Delhi Government के स्कूल में TGT हिंदी के लिए 2010 में डीएसएसएसबी की भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था और परीक्षा में शामिल हुई। 2015 में Result आया तो उनका परिणाम जारी नहीं किया गया था। बोर्ड ने उन्हें बताया गया कि BEd degree न होने के चलते वह TGT हिंदी के योग्य नहीं हैं। हालांकि, उनके पास B Ed Special की डिग्री थी। इसके बाद उन्होंने बोर्ड के फैसले को चुनौती
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