src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-892JG4KGS4'/> अर्जित अवकाश (Earned Leave) शैक्षणिक संवर्ग स्वीकृति के सम्बन्ध में DPI का नया आदेश

अर्जित अवकाश (Earned Leave) शैक्षणिक संवर्ग स्वीकृति के सम्बन्ध में DPI का नया आदेश




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विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों को अवकाश सुविधा म.प्र. शासन वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक/एफ-2/2006/नियम/चार, दिनांक 13 अगस्त 2008 संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से विश्रामावकाश अवधि में शासकीय कार्य हेतु ड्यूटी पर आहूत किये जाने वाले शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवकों
को आहूत किये गये दिवस के लिए, प्रशासकीय अधिकार दिये गए हैं।अर्जित अवकाश (Earned Leave) शैक्षणिक संवर्ग  स्वीकृति के सम्बन्ध में DPI का नया आदेश  जारी किया है जानिए क्या क्या है नियम अर्जित अवकाश के जो आपको जानना जरुरी है 



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  1.  इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/वित्त/आडिट/अ/2016/99-100 दिनांक 20.04.2016 के माध्यम से उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किये जाने के निर्देश हैं।
  2.  फिर भी संचालनालय में प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों से उद्भूत हुआ है कि कतिपय जिला शिक्षा अधिकारियों को छोड़कर शेष द्वारा, उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है।
  3. जिन जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं, उनके द्वारा अर्जित अवकाश संचित किये जाने हेतु प्रकरण संचालनालय में अपूर्ण प्रस्तुत किये जा रहे हैं।
  4.  इस प्रकार पुनः निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा प्रदाय किये गये प्रशासकीय अधिकार के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत ही शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवकों को विश्रागावकाश अवधि में अति महत्वपूर्ण आवश्यकता प्रतीत होने पर ही ड्यूटी पर आहूत किया जावे ।
  5.  ड्यूटी पर आहूत किये जाने वाले पत्र में प्रशासकीय अधिकार के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की संदर्भ टीप को स्पष्ट अंकित किया जावे।
  6.  जिन प्रकरणों में आज दिनांक तक सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बगैर शासकीय कार्यों के संपादन हेतु शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवकों को विश्रामावकाश अवधि में ड्यूटी पर आहूत किया गया है। उनके प्रकरण अर्जित अवकाश, संचित किये जाने के लिए कार्यो  अनुमोदन हेतु शीघ्र प्रस्तुत करें। 
  7.  कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में, उनकी उपस्थिति पत्रक, कार्य की अति आवश्यकता का औचित्य एवं ड्यूटी पर आहूत किये जाने वाला पत्र व अन्य संबंधित अभिलेख सहित, सक्षम प्रशासकीय अधिकारी अर्थात् संबंधित जिला कलेक्टर अथवा विभागाध्यक्ष (जैसी भी स्थिति हो) को शीघ्र प्रस्तुत करें।
  8. जिन प्रकरणों में (एक वर्ष में अधिकतम सीमांतर्गत) सक्षम अधिकारी से अनुमोदन लिया जाकर ड्यूटी पर आहूत कर, अवकाश को संवित किया गया है, उनके नगदीकरण की स्वीकृति के लिए कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रकरण, पृथक से इस कार्यालय को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  9. एक वर्ष की अधिकतम सीमांतर्गत, विभागाध्यक्ष की सक्षगता में ड्यूटी पर आहूत किये जाने वाले शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवकों को, विश्रागावकाश अवधि में ड्यूटी पर आहूत किये जाने के पूर्व ही, प्रति वर्ष कर्मचारियों के नागवार जानकारी भेजकर, विभागाध्यक्ष का अनुमोदन लिया जावे एवं अनुमोदन के बाद ही ड्यूटी पर आहूत किया जावे।

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