TRC MPOnline Portal: परीचय
मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 के नियग 5 (4) (क) के अनुसार peb प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 24.06.2021 को जारी किया गया । इस क्रम में जारी प्रतीक्षा चयन सूची के अभ्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षक के पद पर विषय में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है ।
TRC MPOnline Portal क्या है
TRC MPOnline Portal टीआरसी एमपी ऑनलाइन मेरिट सूची आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो लोग नहीं जानते कि TRC MPOnline Portal टीआरसी एमपी ऑनलाइन मेरिट सूची कैसे डाउनलोड करें। तो वहां हमारी टीम आपको टीआरसी एमपी मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के तरीके के बारे में बताती है। मेरिट लिस्ट आपको बताएगी कि आपका चयन हुआ है या नहीं, इसलिए आपको मेरिट को ठीक से डाउनलोड करने के बारे में पता होना चाहिए।
वेतनमान pay scale
वेतनमान pay scale पीबी-7 फदवां वेतनमान 9300-34800-3200 ग्रेड पे) का मध्यप्रदश वतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैटिक्स में लेवल-8 में तत्स्थानी वेतनमान 32800-103600 के न्यूनतम वेतन रूपये 32800 अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मन्त्रालय भोपाल के ज्ञापन कमाक सी-3-13-2019-3एक दिनांक 12.12. 2019 के बिंदु क. (ब) के अनुकम में म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जा नियम) 2018 संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 20201 अनसार वेतनमान के न्यनतम का प्रथम वष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत. ततीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी । पारवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर चूतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
आदिम जाति कल्याण विभाग mp भर्ती varg 2 भर्ती नियम
- यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है । परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक न करने पर म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
- संबंधित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना कमाक एफ-5-एक-05-नि-चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियक्त अधिकारियों-कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9-3-03-नियम-चार दिनांक 13.04 2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी ।
- संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी । माध्यमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे । समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलखों की मूलप्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे । अभिलेखों का सम्यापन मूल दस्तावेज से जिले के सहायक आयुक्त-जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएगें जिसकी सूची निम्नानुसार है -
- नियुक्ति आदेश
- 6 पासपोर्ट साइज फोटो,
- आधार कार्ड,
- रजिस्टर्ड मोबाई नंबर,
- ई-मेल एड्रेस
- जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति,
- अन्य पिछडा वर्ग एवं EWS)
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैद्य
- प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है ।
- अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है) अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है)
- शासकीय सेवा की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्याग पत्र की पावती प्रति
- अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोरकार्ड
- चरित्र सत्यापन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी-3/15/2012/1/तीन दिनांक 24.11.2012 के अनुसार शपथ पत्र (परिशिष्ट-एक)
- संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे । नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।
- यह नियुक्ति पुर्णत: अस्थाई होगी एवं किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी । नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यथी अपने कार्य से बिना के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति का ताथ से बिना नोटिस दिये सेवा छोड दी है. ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तो का भुगतान करना होगा ।
- परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निधारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा ।
- परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति पर परिवीक्षा अवधि, अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए आगे बढ़ा दी जायेगी।
- संबंधित का आगामी 3 वर्षों तक सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जाएगा ।
- अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जायेगा।
- आवासीय विद्यालयों में जहाँ आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता
- इस जारी आदेश में पोस्टिंग प्लेस पर वर्तमान स्थिति में पद रिक्त न होने की दशा में, ऐसे अभ्यर्थी को तत्समय रिक्त पदों वाली अन्य जिला अर्न्तगत संस्थाओ में पदस्थी का विकल्प रहेगा । नवीन विकल्प पर पदस्थापना मेरिट एवं मापदंडो अनुसार की जा सकेगी । जिले से बाहर पदस्थापना मुख्यालय के अनुमोदन उपरांत की जावेगी ।
विशेष टीप:- यदि चरित्र-जाति-निःशक्तता-शैक्षणिक इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी ।
जनजातीय विभाग द्वारा MPTET आदिवासी शिक्षक भर्ती varg 2 waiting list जारी
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