src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-892JG4KGS4'/> Group insurance of 50 thousand educational and non-educational stops 50 हजार शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉप का सामूहिक बीमा

Group insurance of 50 thousand educational and non-educational stops 50 हजार शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉप का सामूहिक बीमा




Group insurance of 50 thousand educational and non-educational stops




एमपीबीएसई माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षा वर्ष 2021-2022 का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ हो रहा है जिसमें लगभग 50,000 शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक educational and non-educational  मूल्यांकन करता बोर्ड परीक्षा में लगे कर्मचारियों का दिनांक 12-2-2020 से 30-04-2022 तक की अवधि के लिए सामूहिक बीमा group insurance का लाभ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा दिया जा रहा है सामूहिक बीमा की क्या-क्या प्रोसेस होगी आपको विस्तार पूर्वक नीचे बताई जा रही है पोस्ट को आखिर तक पढ़िए

group insurance के लाभंश के आदेश को download करने के लिए लिंक दी गई है लिंक से आप आदेश की प्रति download कीजिये.


group insurance लाभांश के कारण क्या है?

group insurance लाभांश निचे सारणी अनुसार परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों को Accidental कर्मचारी की स्थाई विकलांगता कर्मचारी की सामान्य मृत्यु होने पर लाभांश राशी का लाभ दिया जायेगा .

क्रमांक

कारण

लाभांश राशी

01

परीक्षा संबंधी कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारी की Accidental मृत्यु होने की दशा में

रू.3,50,000/2

02

परीक्षा संबंधी कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारी की स्थाई विकलांगता

2.75000/(एक अंग या एक पैर या एक हाथ या एक आंख)

03

परीक्षा संबंधी कार्यों में लगे अधिकारी कर्मचारी की सामान्य मृत्यु होने पर

रू.1,00000





परीक्षा संबंधी कार्यों में लगे अधिकारी कर्मचारी की सामान्य मृत्यु होने पर अधिकारी कर्मचारी की Accidental मृत्यु अधिकारी कर्मचारी की स्थाई विकलांगता व्यवस्था के निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:

  1.  परीक्षा संबंधी कार्य में लगे होने संबंधी मण्डल मुख्यालयसंयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी समन्वय अधिकारी द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति ।
  2.  अधिकारी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  3.  स्थाई विकलांगता (एक अंग या एक पैर या एक हाथ या आख) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
अधिक जानकारी के लिए यहाँ जाये  Mpbse.nic.in 

जिला स्तर से प्राप्त प्रकरणों के प्रेषण पूर्व परीक्षण हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:

क्रमांक

समिति

पद

01

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

 

अध्यक्ष

02

जिला शिक्षा अधिकारी

सदस्य

 

03

समन्वय केन्द्र का प्राचार्य

 

सदस्य




जिला स्तर से प्राप्त प्रकरणों के परीक्षण निराकरण हेतु मण्डल स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:


क्रमांक

समिति

पद

01

अतिरिक्त सचिव

 

अध्यक्ष

02

उप सचिव

 

सदस्य

 

03

परीक्षा नियंत्रक

सदस्य

04

पंजीयक परीक्षा

 

सदस्य



Group insurance of 50 thousand educational and non-educational stops

प्रकरणों का परीक्षण एवं निराकरण कैसे होगा?How will the cases be investigated and resolved?

जिला स्तर से प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण मण्डल स्तरीय समिति द्वारा किया जाकर पात्रता अनुसार मण्डल स्तर से निर्धारित राशि मृतक के आश्रित परिवार तथा स्थाई विकलांगता दुर्घटना प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति को मण्डल द्वारा राशि प्रदान की जावेगी ।



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