src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-892JG4KGS4'/> बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कुल को दिए जायेगे लैपटॉप स्मार्ट क्लास उपकरण Laptop smart class equipment will be given to the school for the education of children

बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कुल को दिए जायेगे लैपटॉप स्मार्ट क्लास उपकरण Laptop smart class equipment will be given to the school for the education of children




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आप सभी शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारी एवं शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है  state madhya pradesh   education द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल एवं शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में school  की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य स्तर से दो प्रयास किए गए हैं 

1-पहला प्रयास school  में स्मार्ट क्लास उपकरण करें क्रय करने के लिए  school को सामग्री क्रय करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं 

2- चयनित साला में दर्ज संख्या के अनुपात से टेबलेट उपलब्ध कराए गए हैं.

     शाला में टेबलेट एवं स्मार्ट उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया नीचे दी गई है साथ ही आपको टेबलेट  एवं स्मार्ट क्लासरूम खरीदने  संबंधित पीडीएफ भी दी गई है और भंडार क्रय नियम मध्य प्रदेश के अंतर्गत नियमावली की पीडीएफ उपलब्ध कराई गई है आप पोस्ट को पढ़कर पीडीएफ डाउनलोड कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप पढ़ कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं 

A-स्वीकृत टेबलेट उपकरण क्रय 

समग्र शिक्षा अभियान वार्षिक कार्य योजना 2021-22 में स्वीकृत टेबलेट उपकरण क्रय के संबंध में में की जाने वाली कार्य वाही का विवरण निचे दिया गया है 
  1.  उक्त विषयांतर्गत समग्र शिक्षा अभियान वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना में कोविङ-19 के परिपेक्ष्य में चिन्हित विद्यालयों में टेबलेट क्रय की स्वीकृति दी गई है। विद्यालयों की सूची पत्र के साथ संलग्न है। राज्य कार्यकारिणी बैठक दिनांक 22.09.2021 में लिये गये निर्णय अनुसार सामग्री के क्रय की कार्यवाही संबंधित विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति (SMDC) द्वारा की जाएगी।
  2. सूची में उल्लेखित विद्यालयों की एस.एम.डी.सी. द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित् की जाए:-
  •  क्रय समग्र शिक्षा अभियान के वित्तीय मेन्यूअल अनुसार किया जाए। सुलभ संदर्भ हेतु नियम की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-1)
  •  क्रय की जाने वाली सामग्री के स्पेसिफिकेशन पत्र के साथ संलग्न है। (परिशिष्ट-2)
  • टेबलेट क्रयः- google workspace for education ऑनलाईन शैक्षणिक सामग्री की व्यापक उपलब्धता तथा शैक्षणिक मोबाईल एप्प के उपयोग करने की दृष्टि से विद्यालयों में छात्र संख्या के मान से टेबलेट स्वीकृत किए गए है। सूची परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।
  •  संलग्न स्पेशिफिकेशन के अनुसार टेबलेट क्रय किया जाए। प्रति टेबलेट अधिकतम राशि रूपये 15,000 का क्रय किया जा सकता है। राशि रू. 10,000 समग्र शिक्षा अभियान से प्रदान की जाएगी एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि शाला स्तर पर उपलब्ध स्थानीय/आकस्मिक निधि से व्यय की जा सकेगी।
  •  सामग्री का भौतिक सत्यापन- क्रय की गई सामग्री के भौतिक सत्यापन हेतु विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। टेबलेट का भौतिक सत्यापन विद्यालय की शैक्षिक समिति द्वारा किया जायेगा।
  •  सामग्री का तकनीकी सत्यापन तकनीकी सत्यापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विकासखण्ड स्तर पर एक समिति गठित समिति की जाएगी। इस समिति में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला ई-गवर्नेस सोसाइटी (DEGS) के प्रतिनिधि तथा समग्र शिक्षा अभियान के ब्लॉक MIS कॉर्डिनेटर सम्मिलत होंगे। इनके द्वारा टेबलेट का तकनीकी सत्यापन किया जाएगा, गुणवत्ता पूर्ण होने पर ही टेबलेट मान्य किए जाएंगें।
  •  विद्यालय में प्राप्त सामग्री की भण्डार पंजी में स्टाक एंट्री की जाए।
  •  देयक भुगतान- भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन उपरांत विमर्श पोर्टल पर अपलोड किये गये देयक के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विद्यालयों को राशि उपलब्ध कराई जायेंगी अथवा भुगतान किया जाएगा।
  •  समय सारणी- यह कार्यवाही इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण की जानी है। अतः निम्नलिखित समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करें:-



क्रमांक

विवरण

समय सीम

1

जिलों द्वारा प्राचार्यो का उन्मुखीकरण

 

12 जनवरी तक

 

2

विद्यालय द्वारा आदेश जारी करना

 

20 जनवरी तक

3

सामग्री का भौतिक तथा तकनीकी सत्यापन

 

15 फरवरी तक

 

4

सामग्री के देयकों को पोर्टल पर अपलोड करना

 

20 फरवरी तक

 

5

राशि विद्यालय को उपलब्ध करना अथवा जिला स्तर से प्रदायकर्ता को भुगतान करना

 

25 फरवरी तक




विद्यालय में प्राचार्प्र-भारी प्राचार्य जो कि एस.एम.डी.सी. के अध्यक्ष है, के द्वारा उक्त निर्देशों के अनुसार समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित् की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी ए.डी.पी.सी. ए.पी.सी. द्वारा विद्यालयवार समीक्षा करें तथा प्रगति की प्रविष्टि विमर्श पोर्टल पर दर्ज करें।


B - स्मार्ट क्लास उपकरण क्रय 

 समग्र शिक्षा अभियान वार्षिक कार्य योजना 2021-22 में स्वीकृत स्मार्ट क्लास उपकरण क्रय के संबंध में।


 समग्र शिक्षा अभियान वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना में कोविड-19 के परिपेक्ष्य में चिन्हित online smart classes are the future of education विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। विद्यालयों की सूची पत्र के साथ संलग्न है। राज्य कार्यकारिणी बैठक दिनांक 22.09.2021 में लिये गये निर्णय अनुसार सामग्री के क्रय की कार्यवाही संबंधित विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति (SMDC) द्वारा की जाएगी।

2.सूची में उल्लेखित विद्यालयों के एस.एम.डी.सी. द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित् की जाए:-

  • क्रय समग्र शिक्षा अभियान के वित्तीय मेन्यूअल अनुसार किया जाए। सुलभ संदर्भ हेतु नियम की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-1)
  • क्रय की जाने वाली सामग्री के स्पेसिफिकेशन पत्र के साथ संलग्न है। (परिशिष्ट-2)
  • स्मार्ट क्लास- smart class online चयनित विद्यालय में विद्यालय के दो कक्षों को स्मार्टक्लास के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें अध्यापक अध्यापन कार्य ग्रीन बोर्ड के साथ डिजीटल उपकरण google workspace for education  का भी उपयोग करेंगे। इससे विषय का अध्यापन प्रभावी हो सकेगा। स्मार्टक्लास स्थापित किये जाने वाले विद्यालय की सूची परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।
  • विद्यालय में कक्षों के आकार/उपलब्धता के आधार पर लेपटॉप/डेस्कटॉप कम्प्यूटर के साथ स्मार्ट टी.वी. को क्रय किया जाएगा। एक विद्यालय में online learning is the future of education  दो स्मार्ट क्लास स्थापित की जायेंगी, दो स्मार्टक्लास smart class online हेतु अनुमानित लागत रू. 2.40 लाख है। स्मार्ट क्लास स्थापित किये जाने वाले कक्ष की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो
  • सामग्री भौतिक सत्यापन- क्रय की गई सामग्री के भौतिक सत्यापन हेतु विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। सामग्री का भौतिक सत्यापन विद्यालय की शैक्षिक समिति द्वारा किया जायेगा।
  • सामग्री का तकनीकी सत्यापन तकनीकी सत्यापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विकासखण्ड स्तर पर एक समिति गठित समिति की जाएगी। इस समिति में विकसखंड शिक्षा अधिकारी, जिला ई-गवर्नेस सोसाइटी (DEGS) के प्रतिनिधि तथा समग्र शिक्षा अभियान के ब्लॉक MIS कॉर्डिनेटर सम्मिलत होंगे। इनके द्वारा सामग्री का तकनीकी सत्यापन किया जाएगा, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
  • विद्यालय में प्राप्त सामग्री की भण्डार पंजी में स्टाक एंट्री की जाए।
  • देयक भुगतान- भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन उपरांत विमर्श पोर्टल पर अपलोड किये गये देयक के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विद्यालयों को राशि उपलब्ध कराई जायेंगी अथवा जिला स्तर से भुगतान किया जाएगा।

समय सारणी- यह कार्यवाही इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण की जानी है। अतः निम्नलिखित समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करें:-





क्रमांक

विवरण

समय सीम

1

जिलों द्वारा प्राचार्यो का उन्मुखीकरण

 

12 जनवरी तक

 

2

विद्यालय द्वारा आदेश जारी करना

 

20 जनवरी तक

3

सामग्री का भौतिक तथा तकनीकी सत्यापन

 

15 फरवरी तक

 

4

सामग्री के देयकों को पोर्टल पर अपलोड करना

 

20 फरवरी तक

 

5

राशि विद्यालय को उपलब्ध करना अथवा जिला स्तर से प्रदायकर्ता को भुगतान करना

 

25 फरवरी तक

 


     विद्यालय में प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य जो कि एस.एम.डी.सी. के अध्यक्ष है, के द्वारा उक्त निर्देशों के अनुसार समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित् की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी एडी.पी.सी./ए.पी.सी. द्वारा विद्यालयवार समीक्षा करें तथा प्रगति की प्रविष्टि विमर्श पोर्टल पर दर्ज करें।

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 Question and


1 Question - सहकारी समितियों का पंजीकरण कैसे होता है?


Ans : कार्यालय उप सहायक कुलसचिव, सहकारी संस्थाओं में आवेदन पर 20 सदस्यों द्वारा निर्धारित अंश पूंजी एवं प्रवेश शुल्क जमा कर पंजीयन कराया जा सकता है। सबसे पहले आवेदन कम से कम 20 सदस्यों जो कि विभिन्न परिवारों के सदस्य हैं, द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित प्रारूप में कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 


        सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा एक संयोजक नियुक्त किया जाएगा, जो आवेदकों को सोसायटी के पंजीकरण के लिए सभी कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही के संबंध में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। प्रस्तावित संस्था के सदस्यों ने एक साथ बैठक कर अपने संगठन के उपनियमों को अपनाया है। संस्था के उपनियम बनाने के लिए सहायक पंजीयक कार्यालय जिला सहकारी संघ से आदर्श उपनियमों की प्रति प्राप्त की जा सकती है। संयोजक प्रस्तावित संस्था के पंजीयन हेतु अपनी अनुशंसा सहित कार्ययोजना सहायक पंजीयक के कार्यालय में प्रस्तुत करता है, जहाँ संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र सत्यापन के उपरांत जारी किया जाता है। 

2 Question मध्य प्रदेश सहकारी समिति नियमावली kya hai ?

Ans-मध्य प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1962 का प्रारूप तैयार करें प्रारूप - एक देखें - नियम के उप नियम (1) - 4 संस्था के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है प्रस्तावित संस्थान का नाम पता (गांव, डाकघर, ब्लॉक, तहसील और जिला) जिम्मेदारी का प्रकार संचालन का क्षेत्र प्रयोजन शेयर पूंजी सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए स्वीकार किए गए व्यक्तियों की संख्या आवेदन पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम और पता। 

आवेदकों ने निम्नलिखित व्यक्तियों को तदर्थ समिति के लिए चुना है ताकि वे पंजीकरण की तारीख से तीन महीने तक या रजिस्ट्रार द्वारा लिखित रूप में स्वीकार की गई अवधि के लिए संस्था के व्यवसाय का संचालन करेंगे: - मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम-1960 (1961 का 17) की धारा-7 के अन्तर्गत हम उप-नियमों के अनुसार सदस्यता के चुनाव हेतु प्रस्तावित पात्रता रखने वाले अधोहस्ताक्षरी, जिसकी चार प्रतियाँ संलग्न है, अनुरोध करते हुए कि संस्था का पंजीकरण होना चाहिए।

Question सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए किससे संपर्क करें? 


Ans- जिले में पदस्थापित सहकारी समितियों के उप सहायक कुलसचिव से संपर्क करें। 

Question  उपनियमों को कैसे संशोधित किया जाएगा? 


Ans-समिति की आम बैठक में उपनियमों में संशोधन का प्रस्ताव पारित कर आवेदन प्रारूप 'बी', 'सी' एवं 'डी' में जिले में पदस्थापित सहकारी समितियों के उप सहायक रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि उपनियमों में संशोधन संबंधित नियमों के संशोधन के अनुसार है और सहकारिता अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत आता है, तो इसे पंजीकृत किया जा सकता है। 

Question - प्राथमिक कृषि ऋण समिति की ऋण वितरण प्रक्रिया क्या है? 


Ans- ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाएं, शहरी ऋण सहकारी संस्थाएं, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, नागरिक सहकारी बैंक और जिला सहकारी कृषि विकास बैंक अपने सदस्यों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए आवेदन पर निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऋण प्रदान करते हैं।

 

Question- बीज और खाद कहाँ से प्राप्त करें? 


Ans- ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कृषि ऋण सहकारी समितियों की सदस्यता प्राप्त कर खाद एवं बीज प्राप्त किया जा सकता है। 

Question- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चल रही सरकारी उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध शिकायत कहाँ दर्ज करायी जा सकती है ?


Ans- प्रश्न संबंधी शिकायत उप सहायक रजिस्ट्रार, जिले में तैनात सहकारी समितियों या खाद्य अधिकारी या कलेक्टर को दर्ज करायी जाये.






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