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fire safety in educational institutions campus and hostel offices



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fire safety in educational institutions campus and hostel offices-Madhya Pradesh School Education Department ने आदेश जारी  किया है जिसके अनुसार मत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र कमांक 1 6. 557-2021-20-2 भोपाल, दिनांक 11-11-2421 अनुसार सभी विभाग प्रमुख को पत्र लिखा है जैसे -
1 आयुक्त. लोक शिक्षण, मप्र. भोपाल
2  संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल 
3 सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल
 4 संचालक, म.प्र. राज्य ओपन स्कूल भोपाल 
5. निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, म.प्र. भोपाल निदेशक, 6-राष्ट्रीय कैडेट कोर, भोपाल 
7. सचिव, म.प्र. मदरसा बोर्ड, भोपाल 
8. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश 
10. समरंत जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश 


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समस्त शैक्षणिक संस्थाओं, परिसर एवं छात्रावास कार्यालयों में अग्निशमन सुरक्षा उपाय करने एवं फायर सेफ्टी ऑडिट  

Madhya Pradesh faculty Education Department प्रदेश के समस्त कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं एवं छात्रावास परिसरों में अग्नि दुर्घटना से बचाव हेतु उपकरण एवं बचाव के उपायों पर 'जागरूकता हेतु पूर्व में समय-समय पर निर्देश जारी किये गये है। इसके साथ-साथ प्रत्येक संस्थान का फायर सेफ्टी आडिट भी कराया जाना है, जिससे यह निर्धारित हो सके कि अग्नि दुर्घटना से बचाव हेतु किये गये प्रबंध उपयुक्त एवं पर्याप्त है। a pair of अतः पुन निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें-

(1) अग्नि दुर्घटना से बचाव के प्रबंधन - 

1.1 अग्नि रोधी उपकरणों की स्थापना सभी शैक्षणिक संस्थान/परिसर एवं छात्रावासों में प्रत्येक तल पर अग्निरोधक उपकरण एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। इसके अंतर्गत स्थापित किये जाने वाले उपकरण/अन्य सूची निम्नानुसार है- प्रत्येक तल पर आवश्यकतानुसार अग्निशमन उपकरण रेत भरी हुई बाल्टिया यदि भवन बड़ा है तो होइडेन्ट्र पाइप लाइन की व्यवस्था, स्मोक डिटेक्टर / सेन्सर उपरोक्त व्यवस्थाओं की फोटोज विमर्श पर अपलोड किया जाना है 

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(2) Aag Bujhane Ka Prashikshan हर एक स्तर पर कार्यरत Adhyanrat Student निवासरत सभी व्यक्तियों को अग्निरोधी उपकरणों के प्रयोग का अभ्यास होना अनिवार्य है, इस हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जाए –




2. 1 स्थानीय स्तर पर नगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद या व्यावसायिक या स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत संचालित सिक्योरिटी पाठ्यक्रम, केन्द्रीयऔद्योगिक सुरक्षा बल, होम गाईस या अन्य दक्ष विशेषज्ञों के सहयोग से प्रशिक्षण एवं मौका ड्रिल कराया जाए।

2.प्रत्येक मंगलवार को शाला प्रारम्भ के पश्चात अधिकतम 20 मिनट का आपद प्रबन्धन हेतु मॉकडिल का आयोजन किया जाए। मॉकडिल से संबंधित शीघ्र ही विमर्श पोर्टल पर वीडियो अपलोड किया जाएगा। जिसके अनुसार स्कूलों में मॉकड्रिल का आयोजन करेंगे। इस मॉक ड्रिल में सभी शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को शामिल किया जाए।

(3) fire safety in educational institutions campus and hostel offices - आग लगने पर क्या करें


3.1 आग लगने पर तुरंत 101 नम्बर पर कॉल करके सूचना दें।

3.2 आग लगने पर सबसे पहले Bilding me अग्नि चेतावनी की घंटी फायर अलाम को सक्रिय करें, फिर बहुत जोर से "आग आग" चिल्लाकर लोगों को सचेत करें, चेतावनी कम शब्दों में ही दें, नहीं तो लोगों को घटना की गभीरता समझने में ज्यादा समय लग जाएगा।

3. 3 Jab Aag lag jati है तो आग लगने Ke Bad Lift Ka Upyog न करें, केवल सीढ़ियों का ही प्रयोग करें चाहिए ।

3. 4 धुएं से घिरे होने पर अपनी नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढक लें।

3.5 अगर आप धुएं से भरे कमरे में फस जाएं और बाहर निकलने का रास्ता न हों, तो दरवाजें को बंद कर लें और सभी दरारों और सुराखों को गीले तौलिये या चादरों से सील कर दें, जिससे धुआं अंदर न आ सके।

3. 6 अगर आग आपकी अपनी इमारत में लगी है और आप उसमें फसे नहीं है तो पहले बाहर आएं और 101 नम्बर पर फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दें।

3. 7 अपने परिसर कार्यालय/छात्रावास में स्मोक (धुआ) डिटेक्टर लगाएं क्योंकि अपनी सुरक्षा के उपाय करना हमेशा बेहतर और अच्छा होता है।

3. 8 नियमित अंतराल पर इमारत में लगे फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, पानी के स्त्रोत, अग्निशामक की जाँच करवाते रहें।

3. 9 घटनास्थल के नजदीक भीड़ न लगने दें। इससे आपातकालीन अग्निशमन सेवा और बचाव कार्य में बाधा होती है। ऐसी स्थिति में 101 नंबर पर कॉल करें और वहां से दूर हो जाएं।

3. 10 कभी यदि आपके कपड़ों में आग लग जाती है तो भागे नहीं, इससे आग और भड़केगी। जमीन पर लेट जाए और उलट पलट (रोल) करें। किसी कम्बल. कोट या भारी कपड़े से ढंक कर आग बुझाएं।

4. प्रत्येक स्कूल स्वयं का "आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेंगे। स्कूल आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए विमर्श पोर्टल पर गाइड लाईन उपलब्ध है।


5. फायर सेफ्टी आडिट कराना- विभाग अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास एवं कार्यालयों का फायर आडिट अनिवार्यतः कराया जाए।

6. फायर सेफ्टी आडिट कराने हेतु कार्यवाही –फायर आडिट, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, पुलिस विभाग तथा औद्योगिकी क्षेत्र स्थित अग्निशमन इकाई द्वारा कराया जा सकता है। इस हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं की सेवाएँ भी ली जा सकती है।

7. फायर सेफ्टी आडिट हेतु व्यय व्यवस्था –फायर आडिट हेतु शैक्षणिक संस्थाएँ, स्थानीय निधियों से छात्रावास तथा कार्यालय उनके यहां उपलब्ध अन्य आकस्मिक निधे से अनुपातिक रूप से व्यय कर सकते हैं।

8. फायर सेफ्टी आडिट की मॉनिटरिंग -फायर आडिट की मॉनिटरिंग का कार्य नियंत्रणकर्ता कार्यालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों, शैक्षणिक संस्था-छात्रावास का करेंगे।

9. राज्य स्तर पर फायर सेफ्टी आडिट की मॉनिटरिंग -राज्य स्तर पर फायर आडिट की जानकारी हेतु गूगल ड्राइव शीट क्रमांक FA-01 शेयर की गई है। इसमें जिलों द्वारा किये गये फायर सेफ्टी आडिट का संख्यात्मक विवरण भरेंगे।


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