src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-892JG4KGS4'/> Madhya Pradesh State Election Commission Online त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव

Madhya Pradesh State Election Commission Online त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव


   

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Madhya Pradesh State Election Commission Online त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव - 

   
   मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग ने  पंचायत निर्वाचन में  सरपंच एवं पंच को छोड़कर अन्य पदों के अभ्यर्थियों को Online ऑनलाईन नामनिर्देशन (OLIN) एप्लिकेशन के माध्यम से नामनिर्देशन भरने की के निर्देश दिये है साथ ही पचायत चुनाव की कराने के आसार भी आ रहे है जनपद सदस्य एवं जिलापंचायत सदस्य के चुनाव के लिए अभ्यर्थी के आवेदन की प्रकिर्या को ऑनलाइन कर दिया गया है ऑनलाइन प्रकिर्या को जानने की लिए पोस्ट को अंत तक पूरा जरुर पढ़िए ताकि आपको पूरी प्रकिया आसानी से समझ में आ जाए .

मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग का पता 


  • निर्वाचन भवन 58, अरेरा हिल्स भोपाल-462011 Email - mpsec@mp.gov.in Ph.No. - 0755-2555527 Madhyapradesh मध्यप्रदेश Madhya Pradesh State Election Commission राज्य निर्वाचन आयोग madhya pradesh election commission हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण भोपाल, दिनांक 3/11/2021 क्रमांक- एफ-79-08/2020/छ:/102 प्रति, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) Suraj Nagar Rajgarh MP

 when are elections in madhya pradesh के  when is bypoll election in madhya pradesh आम निर्वाचन -2021 में नामनिर्देशन के लिए अभ्यर्थियों हेतु अतिरिक्त सुविधा ।




01. पंचायत निर्वाचन में आयोग द्वारा सरपंच एवं पंच को छोड़कर अन्य पदों के अभ्यर्थियों को Online ऑनलाईन नामनिर्देशन (OLIN) एप्लिकेशन के माध्यम से नामनिर्देशन भरने की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी इस सुविधा का लाभ उठा सकते है, अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक OLIN के माध्यम से नामनिर्देशन भरने हेतु प्रेरित किया जाये।

2. OLIN एप्लिकेशन के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अथवा सुविधा केन्द्र पर अपना Online ऑनलाईन नामनिर्देशन (OLIN) तैयार किया जायेगा। इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा OLIN को सबमिट कर उसका फाईनल प्रिन्टऑऊट निकाला जायेगा। फाईनल प्रिन्टऑऊट में पूर्तियाँ कर आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे और इसे नियत समयावधि में रिटर्निंग ऑफिसर को समक्ष में परिदत्त किया जायेगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा केवल वही OLIN विचारण में लिये जायेंगे जो अभ्यर्थी द्वारा उन्हें नियत समयावधि में समक्ष में परिदत्त किये गये हों। OLIN- सुविधा केन्द्र की स्थापना

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OLIN की सुविधा



3. अभ्यर्थियों को OLIN की सुविधा प्रदान करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में सुविधा केन्द्र स्थापित किये जायें। सामान्यतौर पर 10-15 ग्राम पंचायतों के लिए एक टर्मिनल लगाया जाना चाहिए। टर्मिनल पर अच्छी स्पीड (कम से कम 512Kbps) की इन्टरनेट कनेक्टिविटी के साथ डेस्कटॉप या लेपटॉप, प्रिन्टर और स्केनर होना चाहिए। फाईनल प्रिन्टऑऊट निकालने के लिए A4 साईज के पर्याप्त पेपर भी होना जरूरी है। टर्मिनल पर भलि भाँति प्रशिक्षित डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की ड्यूटी लगाई जाये।

4. रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र निर्वाचन की सूचना जारी किये जाने की दिनांक से सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर शेष दिवसों में कार्यालयीन समय में कार्यशील रहेंगे। नामनिर्देशन भरने की अंतिम तारीख को सुविधा केन्द्र प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ही कार्यशील रहेंगे।

5. रिटर्निंग ऑफिसर के सुविधा केन्द्र पर कोई भी व्यक्ति प्रतिभूति निक्षेप की राशि जमा करने की रसीद दिखाकर Online ऑनलाईन नामनिर्देशन (OLIN)) तैयार करवा सकता है। OLIN की सुविधा निशुल्क रहेगी।

6. Madhyapradesh मध्यप्रदेश Online ऑनलाईन कियोस्क और लोकसेवा केन्द्रों पर Online ऑनलाईन नामनिर्देशन (OLIN) किया जा सकेगा। कलेक्टर इस सम्बंध में आवश्यक निर्देश जारी कर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इन केन्द्रों पर अभ्यर्थी से निर्धारित शुल्क लिया जायेगा। शुल्क का निर्धारण लोक सेवा प्राधिकरण भोपाल द्वारा प्रति नॉमिनेशन फार्म रूपये 35/एवं नॉमिनेशन भरने के उपरांत उसकी प्रति का प्रिंट आउट लेन पर रुपये 5/- अतिरिक्त किया जायेगा। Online ऑनलाईन कियोस्क और लोकसेवा केन्द्र पर कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को प्रशिक्षित करने की कार्यवाही भी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथासमय की जायेगी।

7. सुविधा केन्द्रों पर Online ऑनलाईन नामनिर्देशन (OLIN) के सम्बंध में एक बैनर लगाया जायेगा।

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OLIN- प्रशिक्षण व्यवस्था



8-रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र, रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के टर्मिनल पर नियुक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को गहन प्रशिक्षण दिया जाये। प्रशिक्षण के लिए मेप आई.टी. द्वारा जिलों में स्थापित ई-दक्षता केन्द्रों का उपयोग किया जाये। इसी प्रकार Madhyapradesh मध्यप्रदेश Online ऑनलाईन कियोस्क और लोकसेवा केन्द्रों के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया जाये। OLIN का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के सम्बंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में अन्य व्यक्तियों को भी प्रशिक्षित करने के सम्बंध में निर्णय ले सकते है।

9. पंचायत के वर्तमान जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से प्रशिक्षित किया जाये।



OLIN - अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियाँ




10. OLIN प्रस्तुत करने के लिए Madhyapradesh मध्यप्रदेश Madhya Pradesh State Election Commission राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.mplocalelection.gov.in पर लिंक उपलब्ध करायी जाएगी । लिंक पर जाकर कोई भी व्यक्ति Online ऑनलाईन नामनिर्देशन भरने की कार्यवाही कर सकता है।

11. अभ्यर्थी अपने घर पर निजी कम्प्यूटर या लेपटॉप पर OLIN कर सकते है। जिन व्यक्तियों के पास खुद का कम्प्यूटर नहीं है, वह साईबर कैफे, Online ऑनलाईन क्योस्क आदि पर जाकर OLIN कर सकते है। रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर भी जाकर अभ्यर्थी OLIN कर सकते है। OLIN करने के लिए अभ्यर्थी अपने मित्र, रिश्तेदारों, सहयोगियों आदि के कम्प्यूटर का भी उपयोग कर सकते है।

12. अभ्यर्थी के लिए OLIN एप्लिकेशन पर नामनिर्देशन तैयार करने के लिए OLIN की मार्गदर्शिका के अध्याय-5 का गहन अध्ययन करें।

13. अभ्यर्थी निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड भी कर सकते है। दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। यह पूर्णतया आप्शनल है। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार दस्तावेजों को अपलोड कर सकते है। निम्नलिखित प्रकार के दस्तावेजों को अपलोड किया जा सकता है:

• शपथपत्र।

• जाति प्रमाणपत्र की स्वसत्यापित प्रति अथवा जाति के सम्बंध में शपथपत्र (जैसा लागू हो)।

• प्रतिभूति निक्षेप की राशि जमा करने सम्बंधी रसीद।



14. Online ऑनलाईन नामनिर्देशन पत्र का प्रिन्टऑऊट निकालने पर निम्नलिखित प्ररूप प्राप्त होंगे। अभ्यर्थी को यह चैक कर लेना चाहिए कि उक्त तीनों दस्तावेज का प्रिन्ट प्राप्त हो गया है:।

 चैक लिस्ट


  • नामनिर्देशन पत्र (प्ररूप-4 नियम-31) प्रस्तावक और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और तारीख को छोड़कर शेष भरा हुआ।
  • शपथपत्र के सार की जानकारी।

15. फाईनल प्रिन्टऑऊट निकालने के बाद अभ्यर्थी को निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगी:

  •  प्ररूप-4 में निर्धारित स्थान पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर कर तारीख अंकित की जाये।
  •  प्ररूप-4 में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर कर तारीख अंकित की जाये।
  •  शपथपत्र के सार पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर किये जायें।

16. इसके बाद फाईनल प्रिन्ट ऑऊट (नामनिर्देशन पत्र और शपथपत्र का सारपत्र) के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़

संलग्न किये जायें:



  •  शपथपत्र की मूलप्रति दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ।
  • प्रतिभूति निक्षेप की राशि जमा करने सम्बंधी रसीद की प्रति।
  • जाति प्रमाणपत्र की स्वसत्यापित प्रति अथवा जाति के सम्बंध में शपथपत्र (जैसा लागू हो)।

17. फाईनल प्रिन्टऑऊट में उपरोक्तानुसार पूर्तियाँ होने के पश्चात अभ्यर्थी नामनिर्देशन पत्र (OLIN) रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर सकते है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा OLIN का वेरिफिकेशन कर Online ऑनलाईन पावती जेनरेट कर अभ्यर्थी को प्रदाय की जायेगी। किसी कारणवश यदि पावती Online ऑनलाईन जेनरेट नहीं हो सकेगी तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामनिर्देशन (OLIN) में संलग्न पावती प्ररूप को मेनुअली भरकर हस्ताक्षर कर अभ्यर्थी को दिया जायेगा। आयोग के पूर्व निर्देशानुसार मिलान सूची की प्रति भी अभ्यर्थी को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदान की जायेगी।



18. यदि अभ्यर्थी द्वारा OLIN का फाईनल प्रिन्टऑऊट रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष निर्धारित समयावधि में उपस्थित होकर जमा नहीं कराया जायेगा तो ऐसे Online ऑनलाईन नामनिर्देशन (OLIN) को विचारण में नहीं लिया जायेगा और वह स्वतः निरस्त हो जायेगा। OLIN- रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियाँ

19. रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर OLIN एप्लिकेशन में निम्नानुसार कार्य निर्धारित किये गये है:

  • नामनिर्देशन (OLIN) के फाईनल प्रिन्ट ऑऊट को अभ्यर्थी/प्रस्तावक से भौतिक रूप से प्राप्त करना।
  •  नामनिर्देशन का क्रमांक प्राप्ति की तारीख और समय अंकित करना। . प्रतिभूति निक्षेप राशि दर्ज करना।
  •  पावती का प्रिन्टऑऊट निकालकर अभ्यर्थी को प्रदान करना।

20. रिटर्निंग ऑफिसर को अभ्यर्थी की उपस्थिति में ही Online ऑनलाईन वेरिफिकेशन की कार्यवाही कर पावती जेनरेट कर अभ्यर्थी को प्रदान की जानी चाहिए। अपरिहार्य स्थितियों में यदि Online ऑनलाईन वेरिफिकेशन सम्भव नहीं हो तो नामनिर्देशन पर वेसी ही कार्यवाही करनी चाहिए जैसे कि किसी ऑफलाईन नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने पर की जाती है।

21. रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की डेस्क पर OLIN के Online ऑनलाईन वेरिफिकेशन के लिए कम्प्यूटर टर्मिनल स्थापित किये जायें। टर्मिनल पर इन्टरनेट कनेक्टिविटी के साथ डेस्कटॉप या लेपटॉप की व्यवस्था की जाये। प्रिन्टर, स्केनर और प्रिन्ट करने के लिए पर्याप्त A4 साईज के पेपर रखे जायें। सहायता हेतु प्रशिक्षित डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की ड्यूटी लगाई जाये।

22. OLIN वेरिफिकेशन की कार्यवाही रिटर्निंग ऑफिसर IEMS के एकाउंट से कर सकेंगे। जो अभ्यर्थी ऑफलाईन नामनिर्देशन प्रस्तुत करेंगे उनकी जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा IEMS में दर्ज की जायेगी।

23. OLIN वेरिफिकेशन होने के बाद संवीक्षा, नाम वापसी, क्रम निर्धारण, प्रतीक चिन्ह आवंटन और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना आदि प्रक्रियाओं की प्रविष्टि पूर्ववत IEMS के माध्यम से की जायेगी।

24. आयोग की वेबसाईट पर OLIN का वीडियों, OLIN की मार्गदर्शिका, डी.ई.ओ. लॉगिन पर यूजर मैन्यूल एवं OLIN FAQ उपलब्ध है।

25. अतः उपर्युक्त निर्देशों से सभी रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं समस्त संबंधितो को अवगत कराकर परिपालन सुनिश्चित करें

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Madhya Pradesh State Election Commission त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में IEMS तथा Online ऑनलाईन नामनिर्देशन(OLIN) में किए गए संशोधन के संबंध में।


1-Madhya Pradesh State Election Commission त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन जिलो द्वारा सरपंच पद के संबंध में IEMS तथा Online ऑनलाईन नामनिर्देशन के संबंध में दिए गए सुझावो को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि सरपंच पद के लिए भी पंच पद की भॉति Online ऑनलाईन नॉमिनेशन प्राप्त नहीं किए जाएगे एवं नामनिर्देशन की प्रक्रिया (जैसे- नाम निर्देशन पत्र की प्रविष्टि, संवीक्षा, नाम वापिसी, क्रमनिर्धारण एवं प्रतीक चिंह का आवंटन) IEMS से नही किया जाकर पारंपरिक पद्धति (ऑफलाईन) से किया जाएगा।

2/- रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा IEMS के माध्यम से सरपंच एवं पंच के लिए आरक्षण एवं निर्वाचन की सूचना पूर्ववत किया जाएगा।

3/- सरपंच पद के लिए अन्य आवश्यक जानकारी एवं निर्वाचन परिणाम पंच पद के भॉति यूआरएल के माध्यम से जिलों से प्राप्त करने का प्रावधान प्रावधान किया गया है।

4/- जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु OLIN का प्रावधान किया गया है। OLIN के संबंध में राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा निम्नानुसार दर का निर्धारण किया गया है:

  •  प्रत्याशी द्वारा लोक सेवा केन्द्र/एम.पी.Online ऑनलाईन कियोस्क से प्रति नॉमिनेशन फॉर्म, जिसमें आवश्यक संलग्नको को संलग्न भी सम्मिलित है, के लिए सेवा शुल्क 35/-रूपये लिया जाए।
  • नॉमिनेशन भरने के उपरांत उसकी प्रति का प्रिंट आउट लेने पर रुपये

5/- अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। 5/- शेष निर्देश यथावत रहेगे।

अतः उपर्युक्त निर्देशों से सभी रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं समस्त संबंधितो कोअवगतकराकर परिपालन सुनिश्चित करें। राज्य लोक सेवा अभिकरण, म प्र. (SAPS-MP) (Madhyapradesh मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की पंजीकृत संस्था)



State Agency for Public Service, M.P. (A Regd. Agency of Govt. of M.P. Under Deptt. of Public Service Management)


पत्र क्रमांक-1304/रालोसे/प्रशासन/2020 भोपाल, दिनांक 28/11/2020 म.प्र. Madhya Pradesh State Election Commission राज्य निर्वाचन आयोग, अरेरा हिल्स भोपाल।



नगरीय निकाय एवं पंचायतों के आम निर्वाचन में प्रत्याशी के ऑनलाइन नॉमिनेशन सेवा को लोक सेवा केंद्र एवं एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क से प्रदाय किये जाने के लिए पत्र जारी किया गया है Madhya Pradesh State Election Commission राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र क्र. एफ-78-27/2017/छ:/59 भोपाल दिनांक 25/11/2020 

01-उपरोक्त विषयानुसार संदर्भित पत्र के अनुक्रम में दिनांक 26/11/2020 को आयोजित बैठक म.प्र. Madhya Pradesh State Election Commission राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित नगरीय निकाय एवं पंचायतों के आम निर्वाचन में प्रत्याशी के ऑनलाइन नॉमिनेशन सेवा को लोक सेवा केंद्र से प्रदाय किये जाने संबंधित प्रस्ताव पर राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा सहमति दी गयी है | उक्त सेवा को लोक सेवा केन्द्रों से देने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाना आवश्यक होगी:



  • Madhya Pradesh State Election Commission राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल की लिंक प्राप्त होने के उपरांत ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध कर दी जाएगी।
  • प्रत्याशी द्वारा लोक सेवा केंद्र से नॉमिनेशन भरने पर शुल्क निम्नानुसार होगा:




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