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pension rules 1972of central government and mp employees hindi


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 pension rules 1972of central government and mp employees  hindi 
आप सभी के मन में ये विचार बार बार आ रहे होप्गे की आखिर पेशन रुल क्या होर येसे कौनसे प्रश्न है जिसका उत्तर हमें पता नहीं है तो आये जाने एसे कौनसे प्रश् है जिसका उत्तर हमें यहाँ मिल जाये गा पेंशन संधित कुछ प्रश्न है जो आपके संशय को हल कर देंगे जिससे आपकी समस्या का हल अवश्य हो जायेगा पोस्ट को आखिर तक जरुर पढ़िए 

प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (केंद्रीय सिविल सेवाएं)


1Pension Policy


(1.1) केंद्रीय सरकार के सिविल विभागों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की Pension पेंशन और उपदान (ग्रेच्युटी) संबंधी नियमावली कौन-सी है ?


केंद्रीय सरकार के सिविल विभागों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की Pension पेंशन और ग्रेच्युटी, केंद्रीय सिविल सेवाएं नियमावली ( Pension पेंशन), 1972 दवारा विनियमित होती है। रेल कर्मियों एव सशस्त्र सेना के कर्मियों से संबंधित नियमावलिया अलग हैं।

(1.2) क्या स्वैच्छिक Retirement सेवानिवृत्ति वाला दिन ड्यूटी माना जाता है ?


हा, स्वैच्छिक Retirement सेवानिवृत्ति वाला दिन ड्यूटी माना जाता है (नियम 5)।

(1.3) Pension पेंशन पाने के लिए कौन पात्र है ?


कोई Government employee सरकारी कर्मचारी, जो पेशनयोग्य प्रतिष्ठान में दिनांक 31.12.2003 या उससे पूर्व नियुक्त हुआ है और सरकारी सेवा से 10 वर्ष या अधिक की अर्हक सेवा करने के उपरात सेवानिवृत्त होता है, तो वह पैशन के लिए पात्र है (नियम2, 49)।

(1.4) Pension पेंशन की गणना किस प्रकार की जाती है ?



दिनांक 1.1.2006 से, परिलब्धियों (अतिम वेतन) या अतिम 10 महीनों की औसत परिलब्धियों, जो भी सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के लिए अधिक लाभकारी हों, के 50 प्रतिशत की दर से Pension पेंशन की गणना की जाती है।

(1.5) जब किसी Government employee सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध सेवा के दौरान शुरू की गई विभागीय कार्यवाही Retirement सेवानिवृत्ति के समय तक लंबित रहती है, तो क्या होता है ? यदि विभागीयोन्यायिक कार्यवाही सेवानिवृत्त होने वाले Government employee सरकारी कर्मचारी की Retirement सेवानिवृत्ति के समय तक लंबित रहती है, तो क्या उसे पेंशनाउपदान का भुगतान किया जाएगा?

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Retirement सेवानिवृत्ति के समय तक लंबित विभागीय कार्यवाही को नियम 9 के तहत कार्यवाही माना जाता है और उसे उसी प्रशासनिक अधिकारी दवारा और उसी तरीके से जारी रखा जाना और समाप्त किया जाना चाहिए। इसके बाद अधिकारी, इसके निष्कर्षों को दर्ज करते हुए राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में, केवल प्रोविजनल Pension पेंशन का भुगतान किया जाता है और ग्रेच्युटी को विभागीय कार्यवाही पूरी होने तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तत्संबंधी अतिम आदेश जारी होने तक रोक कर रखा जाता है।

(1.6) क्या Retirement सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय कार्यवाही शुरू की जा सकती है ?


निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन Retirement सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय कार्यवाही शुरू की जा सकती है:

(क) ऐसी कार्यवाही शुरू करने से पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाए,

(ख) यह कार्यवाही किसी ऐसी घटना के बारे में न हो, जो इसे शुरु करने के 4 वर्ष से अधिक पहले घटित हुई हो,



(ग) यह कार्यवाही ऐसे प्राधिकारी दवारा और ऐसे स्थान में की जाएगी जैसा राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाए और वह, ऐसी विभागीय कार्यवाही से संबंधित नियमावली के अनुसार की जाएगी जिसमें Government employee सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवा के दौरान सेवा से बर्खास्त करने का आदेश देने का प्रावधान हो।

(1.7) विभागीयोन्यायिक कार्यवाही कब शुरू की गई मानी जाती है ?


(क) विभागीय कार्यवाही उस तिथि को शुरू की गई मानी जाती है, जब Government employee सरकारी कर्मचारी या Pension पेंशनभोगी को आरोप पत्र सौपा जाता है, अथवा यदि Government employee सरकारी कर्मचारी इस तिथि से पहले निलंबित किया गया है तो उस तिथि से कार्यवाही शुरु की गई मानी जाती है।

(ख) न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई मानी जाएगी

(i) दाडिक कार्यवाहियों के मामले में, उस तिथि से जब पुलिस अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट की जाती है, जिस पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया हो, और

(ii) सिविल कार्यवाहियों के मामले में, जब न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाता है।

(1.8) क्या विभागीयोन्यायिक कार्यवाही पूरी होने पर पेंशनाग्रेच्युटी को रोका जा सकता है ?

यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में Pension पेंशनभोगी को Retirement सेवानिवृत्ति के उपरांत पुनर्नियोजन सहित सेवा के दौरान किसी घोर कदाचार या लापरवाही बरतने का दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति के पास स्वयं Pension पेंशन या ग्रेच्युटी, अथवा दोनों को पूर्णत. या अंशत. रोकने, या पेशन या उसके किसी अंश को किसी निश्चित अवधि के लिए या स्थायी तौर पर बंद करने और पेशन अथवा ग्रेच्युटी से वसूली का आदेश देने का अधिकार सुरक्षित है। पेशनाग्रेच्युटी को रोकने बंद करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और किसी अतिम आदेश को पारित करने से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

(1.9) Pension पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए किस वेतन को परिलब्धियों के रूप में गिना जाता है ?


Pension पेंशन के लिए मल नियम (एफआर) 9 (21) (ए) (i) में परिभाषित मल वेतन को परिलब्धियों के रुप में माना जाता है, हालांकि चिकित्साधिकारियों को मंजूर गैर-प्रैक्टिस भत्ते को भी परिलब्धियों में शामिल किया जाता है। सेवानिवृत्तिा मृत्यु उपदान की गणना के लिए सेवानिवृत्तिा मृत्यु वाले दिन स्वीकार्य महगाई भत्ते को भी परिलब्धियां माना जाता है।

(1.10) यदि सरकारी सेवक Retirement सेवानिवृत्ति के समय छुट्टी, निलंबन या प्रतिनियुक्ति पर है तो Pension पेंशन के लिए किस वेतन को परिलब्धियों के रूप में गिना जाता है ?

(क) यदि कोई सरकारी सेवक अपनी Retirement सेवानिवृत्ति या सेवा के दौरान मृत्यु से ठीक पहले छुट्टी, जिसके लिए छुट्टी वेतन देय है, या निलंबित होने के कारण अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित था, और सेवा में कटौती किए बिना पुनःस्थापित कर लिया गया है, तो इस नियम के लिए उन परिलब्धियों को गिना जाएगा, जो उसने आहरित की होती, यदि वह ड्यटी से अनुपस्थित, निलंबित नहीं होता। हालांकि वेतन में वृद्धि (वार्षिक वेतन वृद्धि को छोड़कर) जिसे वास्तव में आहरित नहीं किया गया है, इन परिलब्धियों का हिस्सा नहीं होगी।

(ख) यदि कोई सरकारी सेवक अपनी Retirement सेवानिवृत्ति या सेवा के दौरान मृत्यु से ठीक पहले असामान्य छुट्टी, या निलंबित होने के कारण अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित था, और उस निलंबन की अवधि को सेवाकाल में नहीं गिना जाता है, तो इस नियम के लिए उन परिलब्धियों को गिना जाएगा, जो उसने छुट्टी जाने या निलंबन से ठीक पहले आहरित की थी।

(ग) यदि कोई सरकारी सेवक अपनी Retirement सेवानिवृत्ति या सेवा के दौरान मृत्यु से ठीक पहले अर्जित छुट्टी पर था, और इस दौरान उसे एक वार्षिक वेतन वृद्धि अर्जित की है, और उसे रोका नहीं गया है, तो ऐसी वेतन वृद्धि जिसे वास्तव में आहरित नहीं



किया गया है, भी उन परिलब्धियों का हिस्सा होगी। लेकिन यह वेतन वृद्धि एक सौ बीस दिनों से कम अवधि के अर्जित अवकाश के दौरान मिली होनी चाहिए, अथवा यदि अर्जित अवकाश एक सौ बीस दिनों से अधिक का है तो वेतन वृद्धि मिलने की तारीख पहले एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर होनी चाहिए।

(घ) विभागेतर सेवा (फॉरेन सर्विस) के दौरान आहरित वेतन को परिलब्धियां नहीं माना जाएगा, किंतु वह वेतन, जो उसने सरकारी सेवा में आहरित किया होता, यदि वह विभागेतर सेवा में नहीं होता, को ही केवल परिलब्धिया माना जाएगा।

(1.11) क्या Retirement सेवानिवृत्ति के उपरांत कदाचार के आधार पर Pension पेंशन को रोका/ बंद किया जा सकता है? पैशन की मंजूरी जारी रखने के लिए भविष्य में अच्छा आचरण एक निहित शर्त है। यदि Pension पेंशनभोगी किसी गंभीर अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है या घोर कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो नियोक्ता प्राधिकारी, लिखित आदेश के माध्यम से पेशन या उसके किसी अंश को किसी निश्चित अवधि के लिए या स्थायी तौर पर रोक/ बंद कर सकता है।

(1.12) क्या एक बार अधिकृत कर दी गई Pension पेंशन का, नियम 8 और 9 के तहत कदाचार के आधार के अलावा इस प्रकार पुनर्निधारण किया जा सकता है, कि Pension पेंशनभोगी को नुकसान होता हो ?

नियम 8 और 9 के अलावा, अतिम आकलन के बाद एक बार अधिकृत की गई Pension पेंशन का इस प्रकार पुनर्निधारण नहीं किया जा सकता है जिससे कि Pension पेंशनभोगी को नुकसान होता हो, जब तक कि बाद में पता चली लिपिकीय त्रुटि के कारण ऐसा करना अपरिहार्य न हो। यदि Pension पेंशन अधिकृत करने के दो वर्ष उपरांत किसी लिपिकीय त्रुटि का पता चलता है तो पेशन और Pension पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सहमति के बिना कार्यालयाध्यक्ष द्वारा Pension पेंशन के पुनर्निधारण का आदेश नहीं दिया जा सकता, जिससे Pension पेंशनभोगी को नुकसान होता हो। यह मामला लिपिकीय त्रुटि का है, अथवा नहीं, इस बात का फैसला प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

(1.13) 2006 से पूर्व के Pension पेंशनभोगी/कुटुंब Pension पेंशनभोगी की Pension पेंशन में संशोधन करने का क्या सूत्र है? 


(1) दिनांक 1.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08- पी एंड पीडब्ल्य(ए) के पैरा 4.1 के अनुसार 1.1.2006 से पेंशना कुटुंब पेशन को 9 वर्तमान पेंशनाकुटूब Pension पेंशन, 
(ii) महगाई Pension पेंशन, जहां लागू हो, 
(iii) दिनांक 5.4.2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/2/2006-पी एंड पी डब्ल्य (जी) द्वारा निर्धारित मूल पेंशनामूल कुटुब पेशन की 24% की दर से महगाई राहत और
 (iv) पेशनामूल कटुव पेशन के 40% की दर से फिटमेट वेटेज को एक साथ जोड़कर पेशनाकट्व पैशन को समेकित किया जाएगा। जहा (1) वर्तमान पेशन मे दिनाक 1.4.2004 से महंगाई राहत का 50% आमलित कर दिया गया है, वहां पैशन में से आमेलित महंगाई राहत को निकालकर फिटमेंट वेटेज की पुनःगणना की जाएगी। इस प्रकार प्राप्त राशि को दिनांक 1.1.2006 से समेकित पेशना कुटुंब Pension पेंशन माना जाएगा। पेशन का निर्धारण इस उपबंध के अध्यधीन होगा कि संशोधित Pension पेंशन, किसी भी स्थिति में पूर्व संशोधित वेतनमान, जिससे Government employee सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है के मुससंगत पे बैंड में न्यूनतम वेतन और ग्रेड पे के योग के 50% से कम नहीं होगी।

(1.14) क्या 2006 से पूर्व के सभी Pension पेंशनभोगियों/कुटुंब Pension पेंशनभोगियों को Pension पेंशन और Pension पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 28 जनवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन (अब दिनांक 30.07.2015 का कार्यालय ज्ञापन) संख्या 38/37/08-पी एंड पीडब्ल्यू (ए) के तहत लाभ मिलेगा?


2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए जिन Pension पेंशनभोगियों की Pension पेंशन (1.1.2006 से संशोधित) पहले ही इस न्यूनतम सीमा के बराबर या उससे अधिक है, उनकी Pension पेंशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुटुब Pension पेंशनभोगी के मामले में भी, दिनांक 28.1.2013 के कार्यालय ज्ञापन के अनुलग्नक के कॉलम 10 में उल्लिखित न्यूनतम कुटुंब Pension पेंशन देय होगी, यदि (1.1.2006 से) कुटुब Pension पेंशन की राशि इस न्यूनतम कटव Pension पेंशन के बराबर या उससे अधिक है, तो वहीं कुटुब पेशन दी जाती रहेगी।





(1.15) छठे केंद्रीय वेतन आयोग के बाद न्यूनतम और अधिकतम Pension पेंशन की राशि कितनी है ?


Pension पेंशन 3500/- रु. से कम नहीं होगी और सरकार में अधिकतम वेतन के 50 प्रतिशत, अर्थात् 45,000/- रु. से अधिक नहीं होगी।

(1.16) हम Pension पेंशन प्रपत्र (फार्म) कहां से डाउनलोड कर सकते हैं ?


सभी फार्म पेशन और Pension पेंशनभोगी कल्याण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(1.17) कोई Government employee सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक Retirement सेवानिवृत्ति के लिए कब आवेदन कर सकता है ?


नियम 48 के तहत कोई भी Government employee सरकारी कर्मचारी 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने के बाद स्वैच्छिक Retirement सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। नियम 48-ए के तहत वह 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने के बाद स्वैच्छिक Retirement सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। एफआर 56 (के) के तहत वह (समूह क एवं ख के लिए) 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद और (अन्य मामलो मे) 55 वर्ष की आय पूर्ण करने पर आवेदन कर सकता है।

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(1.18) क्या अधिक आयु वाले Pension पेंशनभोगियों को उच्चतर दर पर Pension पेंशन मिलेगी?


हाँ, 01.01.2006 से अधिक आयु वाले Pension पेंशनभोगियों/कुटुब Pension पेंशनभोगियों की पेंशना कुटुंब Pension पेंशन में निम्नवत् वृद्धि की गई दिनांक 02.09.2008 का कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37108-पी एंड पी डब्ल्य (ए)
Pension पेंशनभोगी कुटुंब Pension पेंशनभोगी की आयु Pension पेंशन की अतिरिक्त मात्रा 80 वर्ष से 85 वर्ष से कम संशोधित मूल पैशनाकुटुंब पेशन का 20% 85 वर्ष से 90 वर्ष से कम संशोधित मूल पेशनाकुटुंब पैशन का 30% 90 वर्ष से 95 वर्ष से कम संशोधित मूल पेंशना कुटुंब Pension पेंशन का 40% 95 वर्ष से 100 वर्ष से कम संशोधित मूल पेंशना कुटुंब पेशन का 50%
100 वर्ष या अधिक संशोधित मूल पेंशनाकुटुंब Pension पेंशन का 100%

(1.19) क्या वृध्द कुटुंब Pension पेंशनभोगियों को भी अतिरिक्त Pension पेंशन देय है?


हाँ, वृध्द Pension पेंशनभोगियों को देय अतिरिक्त Pension पेंशन संबंधी दरे कुटुब Pension पेंशनभोगियों पर भी लागू होती है।

(1.20) क्या Pension पेंशन की गणना के लिए अर्हक सेवा की अवधि को जोड़ना अभी भी लागू हैं?


01.01.2006 से पेंशनासंबंधित लाभों के लिए अर्हक सेवा की अवधि को जोड़ने का लाभ बंद कर दिया गया है।



(1.21) क्या उपदान की गणना करने के लिए भी अर्हक सेवा में अतिरिक्त अवधि जोड़ने के प्रावधान को भी हटा लिया गया है?


हाँ, 01.01.2006 से।

(1.22) क्या वृध्द Pension पेंशनभोगियों को देय अतिरिक्त पेंशनाकुटुंब Pension पेंशन उनकी 80 वर्ष या अधिक आयु होने कि तिथि से या जन्मतिथि वाले महीने की पहली तिथि से देय होगी?


 80 वर्ष की आयु या अधिक पूरी होने पर Pension पेंशन/कुटुंब Pension पेंशन की अतिरिक्त मात्रा, उसकी जन्मतिथि वाले महीने की पहली तिथि से देय होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई Pension पेंशनभोगी/कुटुंब Pension पेंशनभोगी अगस्त, 2008 में 80 वर्ष की आयु पूरी करता है, तो वह 01.08.2008 से अतिरिक्त पेंशना कुटुब Pension पेंशन पाने का हकदार होगा। जिन Pension पेंशनभोगियो/कुटुब Pension पेंशनभोगियों की जन्मतिथि 1 अगस्त है, वे भी 80 वर्ष या अधिक की आयु होने पर 01.08.2008 से अतिरिक्त Pension पेंशन/कुटुब Pension पेंशन पाने के पात्र होंगे।



2. अर्हक सेवा

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(2.1) क्या Pension पेंशन और उपदान के लिए छुट्टी की पूरी अवधि अर्ह होती है?


Pension पेंशन और उपदान के लिए छुट्टी की वह पूरी अवधि अर्ह होती है, जिसके लिए छुट्टी का वेतन देय होता हैं। पेशन और उपदान के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ली गई असाधारण छुट्टी भी अर्ह होती है। चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना ली गई असाधरण छुट्टी केवल तभी अर्ह होती है, जब नागरिक के लिए उपद्रव के कारण कार्यग्रहण करना संभव न हो या जब उच्चतर वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए छुट्टी मंजूर की गई हो।

(2.2) क्या सिविल सेवा/पद पर पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों को नियम 19 के तहत पूर्व सेवा को जोड़ने का लाभ मिलता


 31.12.2003 से पूर्व सिविल पदासेवा में पुनः नियोजित भूतपूर्व सैनिक के. सि. सेवा ( Pension पेंशन) नियमावली 1972 के अधीन आता है। अत. नियम 19 का उसे स्वत. लाभ मिल जाता है। 01.01.2004 या उसके बाद सिविल सेवा में पुन. नियोजित भूतपूर्व सैनिक नई Pension पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और उन पर के.सि.सेवा ( Pension पेंशन) नियमावली, 1972 लागू नहीं होती है। अत. 01.01.2004 या उसके बाद पुन: नियोजित भूतपूर्व सैनिको को नियम 19 का लाभ नहीं मिलता है।

(2.3) जो Government employee सरकारी कर्मचारी (01.01.2004 से पूर्व नियुक्त) उचित अनुमति लेकर दूसरी सरकारी नियुक्ति के लिए त्यागपत्र दे देता है तो उसकी पूर्व सेवा का क्या होता है ? ।


नियम 26 (2) के तहत "यदि उचित अनुमति लेकर दूसरी अस्थायी या स्थायी सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए, जहाँ सेवा अर्हक है, के लिए त्यागपत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो पूर्व सेवा जब्त नहीं होगी।" यह उस Government employee सरकारी कर्मचारी पर भी लागू होता है, जिसने 01.01.2004 से पूर्व सरकारी सेवा में कार्य ग्रहण किया था और 01.01.2004 को या उसके बाद, दूसरी सरकारी सेवा में कार्य ग्रहण करता है।

(2.4) अर्हक सेवा और Pension पेंशन पर त्याग पत्र (तकनीकी त्याग पत्र के अतिरिक्त) का क्या असर पड़ता है?


त्याग पत्र (तकनीकी त्याग पत्र के अतिरिक्त) देने से पूर्व सेवा जब्त हो जाती है। इसलिए ऐसे त्यागपत्र पर कोई पेशन देय नहीं होती है।

(2.5) कोई सरकारी सेवक, जिसने केंद्रीयाराज्यास्वायत्त निकाय में 01.01.2004 से पहले कार्यग्रहण किया है, और अपने पूर्व संगठन में तकनीकी त्यागपत्र देने के बाद 01.01.2004 के बाद केंद्रीयाराज्यास्वायत्त निकाय में दूसरी सेवा में कार्यग्रहण करता है, तो क्या वह के.सि.सेवा ( Pension पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत Pension पेंशन पाने का हक़दार होगा ?


हा, Pension पेंशन एवं Pension पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 26.07.2005 और 28.10.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 28/30/2004-पी एंड पीडब्ल्यू (बी) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारी, जिन पर अपनी सरकारों/संगठनों की पुरानी Pension पेंशन योजना लागू थी, उनपर पुरानी Pension पेंशन योजना लागू होना जारी रहेगी, यदि वे उचित अनुमति से त्यागपत्र देकर ऐसे नए संगठन में कार्य ग्रहण करते हैं, जहां पुरानी Pension पेंशन योजना मौजूद है।

(2.6) क्या किसी कर्मचारी द्वारा केंद्रीय सरकार में जाने पर उसकी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में की गई सेवा को Pension पेंशन के लिए गिना जाएगा?


दिनांक 13.09.1996 के कार्यालय जापन सं. 28/24/94- पी एंड पी डब्ल्यू (बी) के अनुसार, सरकारी सेवा में कार्य ग्रहण करने से पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में की गई सेवा को Pension पेंशन के लिए नहीं गिना जाता है।



3. आमेलन


(3.1) क्या 2006 से पूर्व के Pension पेंशनभोगियों की Pension पेंशन में 24.09.2012 वृध्दि करने संबंधी Pension पेंशन और Pension पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 28.01.2013 का कार्यालय ज्ञापन सं 38137108-पी एंड पी डब्ल्यू (ए), उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू है, जिन्होंने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ केंद्रीय स्वायत्तशासी निकायों में आमेलन पर एकमुश्त भुगतान लिया है और जिनकी एक-तिहाई Pension पेंशन बहाल हो गई हैं?


आमेलित Pension पेंशनभोगियों की पूरी नोशनल पेशन में भी दिनांक 28.01.2013, 30.7.2015 और 06.04.2016 के कार्यालय जापन में निहित निर्देशों के अनुसार वृद्धि की जाएगी।

(3.2) क्या उन सरकारी सेवकों, जिन्होंने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ केंद्रीय स्वायत्तशासी निकायों में आमेलन पर एकमुश्त भुगतान लिया है, की संराशीकृत एक-तिहाई Pension पेंशन के पुनर्निधारण संबंधी माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), हैदराबाद पीठ के निर्देश लागू किए गए हैं ?


इस विभाग के दिनांक 01.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पीएंडपीडब्ल्यू (ए) द्वारा 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकार के Pension पेंशनभोगियों की Pension पेंशन में संशोधन किया गया है। उस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4.1 के अनुसार 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकार के Pension पेंशनभोगियों की पेशन सेशोधन-पूर्व मूल पेशन (डीपी के बिना) की 2.26 गुना होगी। माननीय केद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), हैदराबाद पीठ के निर्देशों को ध्यान में रखते हए दिनांक 11.07.2013 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा आदेश जारी किए गए है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो केंद्रीय स्वायत्ताशाती निकायों में आमेलित होने पर एकमुश्त भुगतान लिया है, और जिनकी एक-तिहाई Pension पेंशन 01.01.2006 से पूर्व बहाल कर दी गई थी, उनकी एक-तिहाई बहाल पेशन में 2.26 का गुणा कर 01.01.2006 से संशोधित किया जाएगा, यदि यह धनराशि इस विभाग के दिनांक 15.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अनुसार संशोधित धनराशि से अधिक लाभकारी है। उन आमेलित Pension पेंशनभोगियों के मामले में, जिनकी एक-तिहाई Pension पेंशन की बहाली 01.01.2006 या इसके बाद होनी थी, उपर्युक्त सूत्र 31.12.2005 को नोशनल एक-तिहाई बहाल Pension पेंशन पर लागू होगी।

ये निर्देश, ओ ए 710/2010 में सीपी सं. 26/2012 में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), हैदराबाद पीठ के आदेशों के अनुपालन में जारी किए गए है ।

महगाई राहत एवं वृध्द (80 वर्षों या अधिक उम के) Pension पेंशनभोगियों को पूरी Pension पेंशन पर अतिरिक्त पेशन का भगुतान समयसमय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा।

Pension पेंशन के संराशीकृत एक-तिहाई भाग की बहाल राशि के संशोधन का लाभ 01.01.2006 या जिस तिथि से संराशीकृत Pension पेंशन बहाल की गई है, जो भी बाद में हो, से देय होगा।

5. परिचय पत्र


(5.1) क्या Pension पेंशनभोगी को कोई पहचान पत्र जारी किया जाता है?


संबधित मंत्रालय विभाग कार्यालय दवारा पेशनभोगी को पहचान पत्र जारी किया जाता है। दिनांक 25.07.2013, 12.08.2015 और 20.08.2015 के कार्यालय जापन सं. 41/21/2000-पी एड पी डब्ल्यू (डी) द्वारा पहचान पत्र के प्रारूप में संशोधन किया गया है। Pension पेंशनभोगी के पहचान पत्र में पता, टेलीफोन न., जन्मतिथि, Retirement सेवानिवृत्ति के समय धारित पद, पीपीओ/ पीआरएएन सं., आधार कार्ड (यदि उपलब्ध है) इत्यादि का ब्यौरा दर्ज होता है।

विभाग कार्यालय, जिससे पेशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ है, द्वारा सेवानिवृत्त पेशनभोगी के पहचान पत्र के लिए निम्नलिखित विशिष्टताएं निर्धारित की गई है.

(i) Pension पेंशनभोगी पहचान पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। (ii) पहचान पत्र, 8.5 से.मी. X 5.5 से.मी. के मानक आकार में होना चाहिए। (iii) Pension पेंशनभोगी पहचान पत्र, 125 जीएसएम या इसी प्रकार के अच्छी गुणवत्ता वाले कागज़ पर मुद्रित होना चाहिए (हस्तलिखित नहीं)। (iv) Pension पेंशनभोगी को सौपने से पहले पहचान पत्र को विभाग कार्यालय द्वारा लैमिनेट करवाया जाएगा।

दिल्ली और अन्य महानगरों/बड़े शहरों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले Pension पेंशनभोगियों के लिए पहचान पत्र, 600 डीपीआई रिजोल्यूशन वाले पीवीसी थर्मल प्रिंटर की सहायता से प्लास्टिक कार्ड के रुप में मुद्रित किया जाए। यदि उस कार्यालय में, जहां से Pension पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हो रहा है, इस प्रकार के प्लास्टिक कार्ड को मुद्रित करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो स्थानीय बाजार से Pension पेंशनभोगी पहचान पत्र मुद्रित करवाया जाए।

(5.2) अखिल भारतीय सेवा के Retirement सेवानिवृत्ति अधिकारियों को Pension पेंशनभोगी पहचान पत्र कौन जारी करेगा?


जिस विभाग में कर्मचारी आखिरी बार कार्यरत था, उस विभाग द्वारा उसे पेशनभोगी पहचान पत्र जारी किया जाता है। इसलिए, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए Retirement सेवानिवृत्ति होने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा Pension पेंशनभोगी पहचान पत्र जारी किया जा सकता है। राज्य सरकार से Retirement सेवानिवृत्ति होने वाले अधिकारियों के मामले में संबंधित राज्य सरकार द्वारा पहचान पत्र जारी किया जा सकता है।

(5.3) क्या नई Pension पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत शासित Retirement सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को Pension पेंशनभोगी पहचान पत्र जारी किया जा सकता है?



सेवानिवृत्त एनपीएस कर्मचारियों को संबंधित मंत्रालय विभाग, दिनांक 25.07.2013, 12.08.2015 और 20.08.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 41/21/2000-पी एंड पी डब्ल्यू (डी) में निहित निर्धारित प्रारूप में पहचान पत्र जारी कर सकते हैं।



6. Pension पेंशन प्रक्रिया


(6.1) निम्नलिखित शब्दावली के क्या तात्पर्य हैं?

(क) Pension पेंशन वितरण अधिकारी 
(ख) Pension पेंशन अनुमोदन अधिकारी
 (ग) पीपीओ जारीकर्ता अधिकारी

(क) पेशन वितरण अधिकारी


आपको पेशन का भुगतान करने वाली बैंक की शाखा/ कोषागार डाक घर वेतन एवं लेखा अधिकारी का कार्यालय

(ख) पेशन अनुमोदन अधिकारी


लेखा कार्यालय को मामला अग्रेषित करने से पूर्व आपकी पेशन अनुमोदित करने वाला अधिकारी आम तौर पर वेतन एवं लेखा अधिकारी ही Pension पेंशन भुगतान आदेश जारीकर्ता (पीपीओ)अधिकारी होता है।

(ग) पीपीओ जारीका अधिकारी


(6.2) अपनी Pension पेंशन का दावा करने के लिए सरकारी सेवक को क्या करना चाहिए?


सेवा के दौरान प्रत्येक सरकारी सेवक को संतुष्ट होना चाहिए कि उसकी सेवा का सत्यापन किया जा रहा है, और उसकी सेवा पुस्तक में उसे दर्ज किया जाता है और इसमें कोई कमी नहीं है उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे देय सभी भुगतानों से संबंधित नामांकन अद्यतन और वैध है।

Retirement सेवानिवृत्ति तिथि से छह माह पूर्व Government employee सरकारी कर्मचारी को अपने कार्यालयाध्यक्ष के पास निर्धारित प्रपत्र 5 में कुछ जानकारी प्रस्तुत करनी होती है (उदाहरणार्थ-पत्नी/पति के साथ संयुक्त फोटो, परिवार का ब्यौरा, वह जिस अधिकृत बैंक से Pension पेंशन लेना चाहता है, उसकी शाखा का नाम इत्यादि)

Government employee सरकारी कर्मचारी द्वारा अधिर्षिता पर Retirement सेवानिवृत्ति होने की तिथि से एक वर्ष पूर्व, कार्यालयाध्यक्ष को प्रपत्र 7 में Pension पेंशन कागजात की तैयारी शुरू करनी होती है।कार्यालयाध्यक्ष को के.सि.सेवा पेशन नियमावली के नियम 59 एवं 60 का अनुपालन करते हुए विधिवत भरे हुए फार्म 5 और फार्म 7, फार्म 8 में सहपत्र और Government employee सरकारी कर्मचारी की सेवा पजिका सहित वेतन एवं लेखा अधिकारी को Government employee सरकारी कर्मचारी की Retirement सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम छह माह पूर्व अग्रेषित करनी होती है।

(6.3) Pension पेंशन कौन अधिकृत करता है?


कार्यालयाध्यक्ष से Pension पेंशन के कागजात प्राप्त करने पर संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी, आवश्यक जाँच करने के बाद Pension पेंशन राशि का आकलन करता है और Pension पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भाग, अर्थात् वितरक भाग और Pension पेंशनभोगी भाग, Government employee सरकारी कर्मचारी की Retirement सेवानिवृत्ति की तिथि से न्यूनतम एक माह पूर्व, स्याही में हस्ताक्षरित एवं समुचित सह प्राधिकरण पत्र के साथ केंद्रीय Pension पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) को जारी करता है, जो पेशन भुगतान आदेश में दिए गए ब्यौरों और वेतन एवं लेखा अधिकारी के प्राधिकार पत्र के आधार पर कंप्यूटर पर एक विशेष मोहर प्राधिकार जनरेट करेगा और विशेष मोहर प्राधिकार के साथ पीपीओ संबंधित अधिकृत बैंक के केंद्रीय पेशन प्रोसेसिंग केद्र (सीपीपीसी) को अग्रेषित करेगा। 

वेतन एवं लेखा अधिकारी, यह सुनिश्चित करने के बाद कि विशेष मोहर प्राधिकार जारी कर दिया गया है, Pension पेंशन भुगतान आदेश के Pension पेंशनभोगी भाग को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को सौंपने के लिए भेज देगा। तथापि, यदि कर्मचारी बैंक से पीपीओ लेना चाहता है, तो पीपीओ के दोनों भाग सीपीएओ को भेज दिए जाएंगे।

 सभी अभिलेख सीपीपीसी में रखें जाएंगे और सीपीपीसी दद्वारा अधिकृत किए जाने के बाद वितरण शाखा Pension पेंशनभोगी को भुगतान करेगी। सीपीपीसी, पेशन तैयार करने के लिए मात्र सहयोगी कार्यालय है, Pension पेंशन संबंधी सभी समस्याओ/शिकायतों का निपटारा पूर्व की भाति संबंधित भुगतान शाखा दवारा किया जाता रहेगा।



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