src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-892JG4KGS4'/> Upper Middle School Teacher के पद पर विषय नियुक्ति आदेश

Upper Middle School Teacher के पद पर विषय नियुक्ति आदेश


उच्‍च माध्यमिक शिक्षक, Upper Middle School Teacher के पद पर विषय नियुक्ति आदेश जारी आदेश को देखने पोस्‍ट को आखरी तक पढीये जानीये पूरी प्रक्रिया 


Upper Middle School Teacher के पद पर विषय नियुक्ति आदेश



नियुक्ति आदेश डाउनलोड करने निचे लिकं दि गई हैं

  Madhya Pradesh भोपाल द्वारा प्रावधिक चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को Madhya Pradesh राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत Middle School Teacherके पद पर विषय नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं 

 


 

👉 चयनीत अभ्यर्थियों को कुछ महत्‍वपूर्ण जानकारी होना आवश्‍यक हैं जैसे

 

1.   आवश्‍यक दस्‍तावेज क्‍या होगे 

2.   वेतनमान कितना मिलेगा 

3.   परिवीक्षा अवधि कब तक होगी 

4.   पेंशन योजना क्‍या होगी  

5.   कितने दिन पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देना अनिवार्य 

6.   होगा आवश्यक अभिलेखों क्‍या क्‍या होगे 

7.   पदभार ग्रहण प्रक्रिया क्‍या होगी 

8.   नियुक्ति परीक्षा अवधि में स्‍थाई होगी या अस्‍थाई

9.   परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय पर स्‍पस्टिकरण

 

 

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, Madhya Pradesh भोपाल द्वारा  Upper Middle School Teacher पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर Posting हेतु विज्ञापन दिनांक 30.12.2019 को जारी किया गया। इस क्रम में जारी प्रावधिक चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को लोक शिक्षण संचालनालय Madhya Pradesh राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत Upper Middle School Teacherके पद पर विषय में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में पदस्थ किया जायेगा

 

 

 

👉नियुक्ति वेतनमान कितना होगा

 

 

 

नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छटवां वेतनमान 9300-34800 + 3600 ग्रेड पे) का Madhya Pradesh वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-9 में तत्स्थानी वेतनमान 32800-114800 के न्यूनतम वेतन रुपये 36200/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं,

 

 

👉 परिवीक्षा अवधि कब तक होगी

 

Madhya Pradesh शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं Posting नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

 

  नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं Posting नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

 

👉 पेंशन योजना क्‍या होगी 

 

संबंधित अभ्यर्थी को Madhya Pradesh शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात Madhya Pradesh शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को Madhya Pradesh शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

 

👉 कितने दिन पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देना अनिवार्य होगा

 

 संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। Upper Middle School Teacherपद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें।

 

 

 

 

 

👉 आवश्यक अभिलेखों क्‍या क्‍या होगे

 

 

 

१-समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति

 

२- समस्त अभिलेखों 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगें।

 

३-अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगें जिसकी सूची निम्नानुसार है:

 

I. नियुक्ति आदेश II.

 

II. 6 पासपोर्ट साइज फोटो,

 

III. आधार कार्ड,

 

IV. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर,

 

V. ई-मेल एड्रेस

 

VI. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं E.W.S.) मूल निवासी प्रमाण पत्र

 

VII. निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।

 

VIII. अतिथि अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हई है)

 

IX. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOc) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति

 

X. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र

 

XI. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड

 

XII. चरित्र सत्यापन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी-3/15/2012/1/तीन दिनांक 24.11.2012 के अनुसार शपथ पत्र (परिशिष्ट-अ.)

 

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👉 पदभार ग्रहण प्रक्रिया क्‍या होगी

 

 

 संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगें। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

 

 

👉नियुक्ति परीक्षा अवधि में स्‍थाई होगी या अस्‍थाई

 

यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

 

👉 परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय पर स्‍पस्टिकरण

 

  •  परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय Madhya Pradesh सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं Madhya Pradesh राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं Posting नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

 

 

 

  •  परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति पर परिवीक्षा अवधि, अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए आगे बढ़ा दी जायेगी।

 

 

 

  •  संबंधित का आगामी 3 वर्षों तक सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

 

 

 

  • विशेष टीप:- यदि चरित्र /जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
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