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Post Principal cm rise application 2021



Post Principal cm rise application 2021
Post Principal cm rise application 2021



लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश गौतम नगर भोपाल-462021 क्रमांक / सी.एम.राईज/2021 /4/367 भोपाल, दिनांक 26 11 2020/विज्ञापन//म.प्र. शासन की महत्वाकांक्षी योजना सी.एम. राइज़ विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रारंभ की जा रही है। 

 योजना के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के 276 विद्यालयों को सर्वसुविधा युक्त विद्यालयों में विकसित किया जा रहा है। इन विद्यालयों की प्रमुख विशेषतायें निम्नानुसार है:


1. विद्यालय के वृहद तथा सर्वसुविधा युक्त केम्पस में कक्षायें KG से 12वीं तक संचालित होंगी।

2. हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण व्यवस्था ।

3. सभी संकायों में अध्यापन की व्यवस्था।

4. विद्यार्थियों के लिये कम्प्यूटर/योग/खेल/म्यूजिक / नृत्य की शिक्षा की व्यवस्था।

5. विद्यार्थियों के लिये परिवहन की व्यवस्था ।

उक्त विद्यालयों हेतु शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों (स्कूल शिक्षा/जनजातीय कार्य विभाग) में कार्यरत प्राचार्यो से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम आयाम स्थापित करने की चुनौती को स्वीकार करने की इच्छाशक्ति रखते हैं तो यह अवसर आप के लिये है। विस्तृत विज्ञापन तथा शर्ते, आवेदन करने की प्रक्रिया www.educationportal.mp.gov.in तथा www.vimarsh.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

ऑनलाईन आवेदन Post Principal cm rise application 2021


विमर्श पोर्टल पर दिनाँक 10 नवम्बर 2021 तक किए जा सकेंगे। चयनित स्कूलों में पूर्व से कार्यरत प्राचार्यो को शाला में बने रहने के लिए चयन प्रक्रिया में आवेदन करना अनिवार्य होगा।

नोटः- स्कूल शिक्षा/जनजातीय कार्य विभाग के अन्तर्गत हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कार्यरत नियमित प्राचार्य ही आवेदन हेतु पात्र हैं।




सर्व संसाधन सम्पन्न - सी.एम. राइज़ विद्यालयों में प्राचार्यो की चयन प्रक्रिया Post Principal cm rise application 2021


विस्तृत विज्ञापन म.प्र. शासन की महत्वाकांक्षी योजना सी.एम. राइज़ विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के 276 सर्वसुविधायुक्त विद्यालयों में ऊर्जावान तथा इनोवेटिव प्राचार्य पद हेतु हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों (स्कूल शिक्षा/जनजातीय कार्य विभाग) में कार्यरत प्राचार्यो से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. चयनित स्कूलों में शतप्रतिशत रिक्तिया मानकर कार्यवाही की जाएगी अर्थात इन शालाओं में पूर्व से कार्यरत प्राचार्यो को भी चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही आना होगा।

2. आयु सीमा दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में 57 वर्ष से अधिक न हो।

3. चयनित अमले का कार्यकाल न्यूनतम 5 वर्ष रहेगा। 5 वर्ष उपरांत संबंधित के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों, कार्य में अक्षमता की स्थिति में ही न्यूनतम अवधि के पूर्व भी स्थानांतरण किया जा सकेगा।
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4. आवेदक वर्तमान में विकासखण्ड का प्राथमिकता क्रम चुन सकेंगे। न्यूनतम 01 विकासखण्ड की प्राथमिकता क्रम में चयनित किया जा सकेगा। चयन उपरांत पदस्थापना हेतु शालाओं का प्राथमिकता क्रम (Choice filling) की सुविधा दी जाएगी। 5. सी.एम.राइज विद्यालयों में पदस्थापना नियमित प्राचार्यों से की जा रही है। इन विद्यालयों में किसी प्रकार की नवीन नियुक्ति नहीं की जा रही है, इसलिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

6. ऑनलाईन आवेदन विमर्श पोर्टल www.vimarsh.mp.gov.in पर दिनाँक 10 नवम्बर 2021 तक किए जा सकेंगे।

पद प्राचार्य आवेदन हेतु पात्रता


1.स्कूल शिक्षा अथवा जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में वर्तमान में कार्यरत नियमित प्राचार्य ।

2. प्रतिनियुक्ति पर वर्तमान में स्कूल शिक्षा अथवा जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक/प्रभारी सहायक संचालक/ए.डी.पी.सी.

7 जनजातीय कार्य विभाग के अभ्यर्थी को विभाग का एन.ओ.सी प्रदान करना होगा।

8. आयु सीमा दिनांक 1.01.2021 की स्थिति में 57 वर्ष से अधिक न हो ।

9. पात्रता विगत 3 वर्षों (2017-18, 2018–19, 2019-20) में से कम से कम 2 वर्ष का शाला का परीक्षा परिणाम दर्ज संख्या के विरूद्ध 50 प्रतिशत से कम न हो।

9.1 विभागीय जॉच/लोकायुक्त/ईओडब्लू में शिकायत लंबित न हो।

10. चयन प्रक्रिया -

10.1 प्राचार्य पद हेतु चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।

10.2 चयन प्रक्रिया 50 अंको की होगी जिसका अंक विभाजन निम्नानुसार रहेगा
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स. जिले में पदस्थ जिला परियोजना समन्वयक के लिये:- ऐसे जिला परियोजना समन्वयक जो लगातार पिछले 03 वर्षों से उसी जिले में या अन्य जिलों में डी.पी.सी पद पर कार्यरत हैं, उनके कार्यकाल के दौरान वाले जिलों के लिए कुल आवंटित वार्षिक राशि के लक्ष्य के विरूद्ध किए गए व्यय का प्रतिशत (पिछले तीन वर्षों के औसत का 30 प्रतिशत) गणना में लिया जाएगा। 03 वर्षों से कम कार्यकाल वाले डी.पी.सी. के लिये- जितने वर्ष डी.पी.सी. पद पर रहे हैं उतने वर्षों का आंकलन निम्न तालिका के सरल क्रमांक 1 के अनुसार होगा। शेष वर्षों का आंकलन उनके पूर्व में कार्यरत विद्यालयों के कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के औसत का 30 प्रतिशत गणना में लिया जायेगा।

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नोट- दो या दो से अधिक पुरस्कार प्राप्त होने की स्थिति में केवल उच्च स्तर के पुरस्कार के अंक ही मान्य किये जावेगें।


द-राज्य स्तरीय कार्यालय यथा राज्य शिक्षा केन्द्र/ लोक शिक्षण सचालानालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/ म.प्र. राज्य ओपन स्कूल / संस्कृत बोर्ड/मदरसा बोर्ड आदि में कार्यरत प्रभारी सहायक संचालको के लिये पूर्व में कार्यरत विद्यालयों के विगत 03 वर्षों के कक्षा 10 वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम एवं शेष प्रक्रिया बिन्दु क्रमांक 10.2अ के अनुसार अपनाई जायेगी।



इ-विकासखण्ड स्तरीय प्रभारी सहायक संचालको के लिये पूर्व में कार्यरत विद्यालयों के विगत 03 वर्षों के कक्षा 10 वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम एवं शेष प्रक्रिया बिन्दु क्रमांक 10.2 अ के अनुसार अपनाई जायेगी।



11 बिन्दु क्रमांक 10.2 अनुसार प्राप्त अंको की मैरिट सूची तैयार की जावेगी तथा इस मैरिट सूची के क्रमानुसार प्राचार्यों की पदस्थापना की जावेगी। नियमानुसार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जावेगी। .

12. कार्यकाल-चयनित अभ्यर्थी का कार्यकाल न्यूनतम पाँच वर्ष रहेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों संतोषजनक कार्य नहीं होने की स्थिति में अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकेगा। पाँच वर्ष उपरान्त संबधित के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

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