src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-892JG4KGS4'/> नवीन शिक्षक भर्ती वेतन श्रेणी वेतन निर्धारण मूल भूत नियम 22 C व नियम 22 D

नवीन शिक्षक भर्ती वेतन श्रेणी वेतन निर्धारण मूल भूत नियम 22 C व नियम 22 D

 
नवीन शिक्षक भर्ती वेतन श्रेणी वेतन निर्धारण मूल भूत  नियम  22 C  व नियम 22 D
नवीन शिक्षक भर्ती वेतन श्रेणी वेतन निर्धारण मूल भूत  नियम  22 C  व नियम 22 D



Navin Shikshak Sarg Bharti नवीन शिक्षक भर्ती New Teacher Recruitment Salary Category Salary Fixation Fundamental Rule 22 C and Rule 22 D में हमारे कई साथियों का चयन उच्च पदों पर हुआ है उनके कई प्रश्न समक्ष आये हैं ।

जैसे - वर्तमान पद से त्याग पत्र देना होगा ,त्यागपत्र देने पर और नहीं देने पर क्या लाभ हानी,Navin Shikshak नवीन शिक्षक संवर्ग के विभिन्न्द पद स्थाई हैं, पूर्व Service सेवा के वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा ,त्यागपत्र के पूर्व की सेवाओं का लाभ वेतन निर्धारण एवं अवकाश के प्रयोजनों के लिये दिया जायेगा ,पैरा 2 (ए) केन्द्र शासन के अधिकारी/कर्मचारी नियम क्‍या हैं
त्यागपा के पूर्व की सेवाओं का लाभ pay fixation वेतन निर्धारण एवं अवकाश के प्रयोजनों के लिये क्‍सा उल्‍लेख है ,ऐसे कई  सवाल है 

ऐसे कई  सवाल है जिसके समाधान के लिये निचे पी डी एफ दी गई हैं डाउनलोड कर अध्‍ययन कीजिये


1.वर्तमान पद से त्याग पत्र देना होगा ?


लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन हेतु जारी परिपत्र 08 अप्रैल 21 एवं नियुक्ति आदेशों में उल्लेख है कि पूर्व से कार्यरत लोकसेवकों के लिए ज्वाइनिंग के वक्त अपने त्याग पत्र (जिन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया) या अनापत्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।



2. त्यागपत्र देने पर और नहीं देने पर क्या लाभ हानी ?


त्यागपत्र देने पर आप एक नवीन Service सेवा में नियुक्त माने जाएंगे । जबकि आपने अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया है तो आप को कार्यमुक्त होकर जाना होगा, आपकी पुरानी Service सेवा पुस्तिका ही काम आएगी, आपके अवकाश लेखा में दर्ज अवकाश आगामी Service सेवा के काम आएंगे, पुराना PRAN नम्बर भी काम आयेगा और यदि आप स्थाई पद पर कार्यरत हैं तो आपको पुराने पद के वेतन के संरक्षण का लाभ भी मिल सकेगा (वित्त विभाग का ज्ञाप दिनांक 26 सितम्बर 1972)



3. Navin Shikshak नवीन शिक्षक संवर्ग के विभिन्न्द पद स्थाई हैं ?
स्थाईकरण एक जटिल प्रक्रिया है आज तक नवीन शिक्षक के पद पर कार्यरत किसी भी शिक्षक के पास स्वयं के स्थाईकरण के आदेश नहीं हैं । स्थाईयकरण का कार्य विभागीय सिफ़ारिश पर लोकService सेवा आयोग द्वारा किया जाता था परंतु अब शासनादेश द्वारा स्थाईकरण विभाग द्वारा करने के निर्देश है ॥ समान्यतः लोकService सेवा आयोग द्वारा नियुक्त पदों पर और पुलिस में स्थाईयकरण का कार्य नियमित रूप से किया जाता है । (समान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप दिनांक 19 दिसम्बर 1974 एवं म.प्र. शासकीय सेवक अस्थायी तथा अर्द्ध स्थायी Service सेवा नियम 1960)


4 पूर्व Service सेवा के वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा ?

पूर्व पद का वेतन यदी नवीन पद के न्यूनतम वेतन से अधिक है तो वेतन के संरक्षण का लाभ उसी प्रकार मिलेगा जैसे मूलभूत नियम 22 D में मिलता , लेकिन यह लाभ केवल स्थाई लोकसेवकों के लिए है । जिन प्रकरणों में वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा उनमे भी परिवीक्षा अवधी के दौरान पूर्व पद के वेतन में वेतन वृद्धि की गणना काल्पनिक आधार पर की जाएगी एवं नियमानुसार 70, 80, 90 एवं 100 प्रतिशत वेतन प्राप्त होगा परिवीक्षा अवधी समाप्त होने पर पूर्व वेतन मान की काल्पनिक वेतन वृद्धि जोड़कर 22 D के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाएगा । (मूल भूत नियम 22 C में विस्तृत व्याख्या है ,समान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप दिनांक 9 दिसम्बर 1974 साथ ही 6 फरवरी 2020 को जारी स्पष्टीकरण ) ।



त्यागपत्र के पूर्व की सेवाओं का लाभ वेतन निर्धारण एवं अवकाश के प्रयोजनों के लिये दिया जायेगा




Madhya Pradesh मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल क्रमांक : एफ 9-3/2006/नियम/चार भोपाल, दिनांक 9 जनवरी, 2012 ,शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष, Madhya Pradesh मध्यप्रदेश को पत्र जारी किया गया हैं जिसमें उल्‍लेख किया गया है त्यागपत्र के पूर्व की सेवाओं का लाभ केन निर्धारण एवं अवकाश के प्रयोजनों के लिये दिये जाने जाने बावत् । संदर्भ अनुसार इस विभाग के परिपत्र क्रमांक-1171-:न.पं. 766:4:निः1:72, भोपाल दिनांक 26-09-1972 ।

पैरा 2 (ए) केन्द्र शासन के अधिकारी/कर्मचारी नियम क्‍या हैं


संदर्भित ज्ञाप क्रमांक 1171/न.पं.-766/4/नि 1/72 दिनांक 26/9/1972 की प्रति संलग्न है । उक्त ज्ञाप के पैरा 2 के आगे निम्नानुसार पैरा जोड़ा जाता है :

पैरा 2 (ए) केन्द्र शासन के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 31-122003 तक नियुक्त हुये एवं जो केन्द्रीय सिविल Service सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के अन्तर्गत आते हैं, उनकी नियुक्ति यदि म.प्र. शासन के अन्तर्गत दिनांक 01/01/2005 के उपरान्त निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाती है तो उन्हें म.प्र. सिविल Service सेवा पेंशन नियम, 1976 का लाभ दिया जाएगा ।



Madhya Pradesh मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग 117- न.पं.766:4:नि,1:72, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर, 1972 शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष, Madhya Pradesh मध्यप्रदेश ।

त्यागपा के पूर्व की सेवाओं का लाभ pay fixation वेतन निर्धारण एवं अवकाश के प्रयोजनों के लिये क्‍सा उल्‍लेख है


1-Madhya Pradesh मध्यप्रदेश मूल भूत नियम 65 के नीचे दिये गये जी.आय.ओ.2. के अनुसार Service सेवा से त्यागपत्र देने पर, यद्यपि उसकें तुरंत पश्चात् पुननियुक्ति हो जाती है, अवकाश के प्रयोजन के लिये पूर्व सेवाएं जप्त हो जाती हैं और पुनर्नियुक्ति पर पूर्व में की गई Service सेवा के फलस्वरूप अर्जित किया हुआ अवकाश समाप्त हो जाता है ।

भारत सरकार ने उनके मूल भूत नियम 65 के तहत यह निर्णय लिया है कि, जिन प्रकरणों में त्यागपत्र सिबिल सर्विस रेग्यूलेशन की धारा 418(बी) के अधीन होने से त्यागपत्र को, त्यागपत्र नहीं माना जाता, ऐसे प्रकरणों में अवकाश कारणों के लिये त्यागपत्र की पूर्व Service सेवा निरतंर मानी जावेगी ।

राज्य शासन ने भी निर्णय लिया है कि ऐसे त्यागपत्र के पूर्व की सेवाएं, जो कि सिविल सर्विस रेग्यूलेशन की धारा 418(बी) के अधीन हो, अवकाश कारणों के लिये त्यागपत्र के पूर्व की सेवाएं निरंतर मानी जावेगी अर्थात पूर्व में की गई Service सेवा संबंधी अवकाश का लेखा (बेलेंस) नई Service सेवा के शेष के हिसाब में जोड़ लिया जायेगा।

2. इसी प्रकार भारत सरकार ने उनके मूलभूत नियम 22 के अधीन यह निर्णय लिया है कि, ऐसे प्रकरणों में जहां शासकीय सेवक अपने ही विभाग में अपना (शासन के अधीन.) अन्य विभागों में किसी पद के लिये योग्य मार्ग द्वारा आवेदन पत्र देते हैं और यदि उनका चयन उस पद के लिये हो जाता है, किन्तु प्रशासनिक कारणों से उन्हें अपने पूर्व पद से त्यागपत्र देने के लिये कहा जाए तो, त्यागपत्र के पूर्व की सेवाओं का लाभः pay fixation वेतन निर्धारण के लिए, यदि नियमों के अंतर्गत अन्यथा देय हो तो, त्यागपत को एक तकनीकी औपचारिकता मानते हुए किया जाए ।



भारत सरकार द्वारा लिये गये इस निर्णय पर विचार कर राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि, राज्य शासन के अधीन ऐसे शासकीय सेवक जो कि अपने ही द्वारा (राज्य शासन के अधीन) अन्य विभागों में किसी पद के लिये उचित माध्यम से, आवेदन पत्र देते हैं और यदि उनका चयन आवेदित पद पर हो जाता है, किन्तु प्रशासनिक कारणों से यदि उन्हें अपने पूर्व पद का त्यागपत्र देने को कहा जाता है तो, त्यागपत्र को एक तकनीकी औपचारिकता मानते हुए, उन्हें पूर्व सेवाओं का लाभ, अन्यथा नियमों के अन्तर्गत देय हो तो, pay fixation वेतन निर्धारण के लिये भी दिया जयेगा । ऐसे प्रकरणों में वेतन, मूलभूत नियम, 27 का उपयोग कर, निर्धारित किया जाएगा।



3. इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त नियम के मामले में त्यागपत्र मंजूर करने के आदेशों में यह बात स्ष्टतः बताई जानी चाहिये कि कर्मचारी,ले. अन्य नियुक्ति में कार्यग्रहण करने के लिये उचित अनुमति लेकर, त्यागपत्र दिया है और उसे त्यागपत्र की पूर्व सेवाओं का लाभ मिलेगा । इन आदेशों का विवरण, उपयुक्त प्रमाणीकरण सहित, सबंधित कर्मचारियों की Service सेवा पुस्तिकाओं में नोट किया जाना चाहिये । इसके लिये अलग से मंजूरी जारी करना आवश्यक नहीं है ।

4 इन निर्णयों को मध्य प्रदेश मूलभूत नियमों में सम्मिलित किया जा रहा है



उदाहरण – यहाँ हम एक उदाहरण से समझते हैं की कि एक लोकसेवक जो वेतनमान 32800 -103600 में 38000 मूल वेतन प्राप्त कर रहा है उसकी नियुक्ति परिवीक्षा पर उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद वेतन मान 36200-114800 पर होती है तो स्थाई और अस्थाई होने पर वेतन निर्धारण किस प्रकार होगा : -

ये पोस्‍ट माध्‍यमिक शिक्षक सुरेश यादव प्रदेश महासचिव T.W.T.A.M.P. @ 9926809650 (सिर्फ वाट्स एप पर संपर्क हेतु कृपया काल न करें ) के सहयेाग से जैयार की गई हैं जानकारी बनाने व सहयेग के लिये आपका धन्‍यवाद 

उदाहरण 


 

स्थाई लोकसेवक

अस्थाई लोकसेवक

पूर्व पद का वेतन

38000/-(1/07/2021)

38000/-

परिवीक्षा के पद का वेतन

36200-114800

36200-114800

प्रथम  वर्ष

15/10/2021 - 25340  (1/07/2021  काल्पनिक वे.वृ. 38000)

15/10/2021 - 25340

द्वितीय वर्ष

15/10/2022 - 28960  (1/07/2022  काल्पनिक वे.वृ. 39100)

15/10/2022 - 28960

तृतीय वर्ष

15/10/2023 - 32580  (1/07/2023  काल्पनिक वे.वृ. 40300)

15/10/2023 - 32580

चतुर्थ  वर्ष

15/10/2024  42000   (22 डी का लाभ)

15/10/2024 - 36200

पंचम  वर्ष

15/10/2025  43300

15/10/2025 - 37300

 

1-भर्ती नियम २२ डी क्‍या है जानकारी के लिये पी;डी;एफ; डाउनलोड कीजिये 

2-भर्ती नियम २२ सी  क्‍या है जानकारी के लिये पी;डी;एफ; डाउनलोड कीजिये 

3-त्‍याग पत्र के पूर्व सेवा निर्धारण    नियम  क्‍या है जानकारी के लिये पी;डी;एफ; डाउनलोड कीजिये 

4-मूल भूत नियम व विभिन्‍न संकलन प्रपत्र की  जानकारी के लिये पी;डी;एफ; डाउनलोड कीजिये 

 Web pege https://www.youngyouthindiacareerknowlege.com OR YOUNG YOUTH INDIA CAREER KNOWLEDGE पर देख रहे है 

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