src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-892JG4KGS4'/> नवीव भर्ती नियम 2018-1998 से 2013 या 2015 में नियुक्‍त शिक्षा कर्मी संविदा शाला श्क्षिक को क्रमोन्नति या पदोन्‍ती का लाभ कब से मिलेगा

नवीव भर्ती नियम 2018-1998 से 2013 या 2015 में नियुक्‍त शिक्षा कर्मी संविदा शाला श्क्षिक को क्रमोन्नति या पदोन्‍ती का लाभ कब से मिलेगा




1998 से 2013 या 2015 में नियुक्‍त शिक्षा कर्मी 2001 से 2015 तक नियुक्‍त संविदा शाला श्क्षिक को क्रमोन्नति या पदोन्‍ती का लाभ कब से मिलेगा क्रमोन्‍तवेतनमान कब कब प्राप्‍त होगे साथ ही नवीव भर्ती नियम का लाभ कब से होगे

नवीव भर्ती नियम 2018-1998 से 2013 या 2015 में नियुक्‍त शिक्षा कर्मी  संविदा शाला श्क्षिक को क्रमोन्नति या पदोन्‍ती का लाभ कब से मिलेगा



अध्‍यापक सर्वग कि सेवा सर्ते क्‍या थी


शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भत्ती) नियम 2018, किये गये शिक्षकों के स्थानांतरण क्‍या होगी


नवीन नियुक्ति होने से अध्यापक संवर्ग में उनके द्वारा की गई सेवा को पदोन्नतिक्रमोन्नति एवं समयमान की पात्रता में गणना कैसे होगी


अध्यापक संवर्ग शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भती) नियम 2018, प्रथम क्रमोन्नति द्वितीय क्रमोन्नति


संविदा शाला शिक्षक को वर्ष 2013,2015 एवं 2017 में प्रथम क्रमोन्नति द्वितीय क्रमोन्नति,कब प्राप्‍त होगी


शासकीय सेवक को संपूर्ण सेवाकाल में कितने उच्चतर बेतनमान मिलेगे



जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भती) नियम 2018 मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल क्रमांक एफ 04-22/2019/1/25 भोपाल, दिनांक/10/2019 मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भती) नियम 2018, के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की जनजातीय कार्य विभाग में सुसंगत पदों पर नियुक्ति उपरांत सेवा शतों के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण जारी किया हैं


पत्र में उल्‍लेख सपष्‍ट है संदर्भ म.प्र.राजपत्र (क्र.442) में प्रकाशित जनजातीय कार्य विभाग की अधिसूचना दिनाक 8.8.2018 तथा विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 20.8.2018 जारी दिनाक का पुर्ण अध्‍ययन किजिये



अध्‍यापक सर्वग कि सेवा सर्ते क्‍या थी

नवीव भर्ती नियम 2018-1998 से 2013 या 2015 में नियुक्‍त शिक्षा कर्मी  संविदा शाला श्क्षिक को क्रमोन्नति या पदोन्‍ती का लाभ कब से मिलेगा




1. म प्र. पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्त) नियम, 2008 तथा .प्र. नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शते) नियम, 2008 के निरसन होने के फलस्वरूप शासन ने मध्यप्रदेश राज्य जनजातीय एवं अन्सचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भत्ती) नियम 2018, लागू किए है। पूर्व नियमों के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत अध्यापक संवर्ग को नवीन नियमों के अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग में सुसंगत पदों पर नवीन नियुक्ति दी गई हैं।





शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भत्ती) नियम 2018, किये गये शिक्षकों के स्थानांतरण क्‍या होगी




2.14 भर्ती नियम, 2018 के प्रावधानों के अधीन नियुक्त किये गये शिक्षकों के स्थानांतरण आदिम जाति कल्याण विभाग दवारा समय समय पर प्रभावशीन की ग ई निति अनुसार किये जा सकेगे ।

नवीव भर्ती नियम 2018-1998 से 2013 या 2015 में नियुक्‍त शिक्षा कर्मी  संविदा शाला श्क्षिक को क्रमोन्नति या पदोन्‍ती का लाभ कब से मिलेगा



नवीन नियुक्ति होने से अध्यापक संवर्ग में उनके द्वारा की गई सेवा को पदोन्नतिक्रमोन्नति एवं समयमान की पात्रता में गणना कैसे होगी


1. 2.15 पदोन्नति कमोन्नति/समयमान के प्रयोजन के लिए पूर्व में अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि का लाभ अधिकतम 10 वर्ष तक का निम्नांकित पैरा के अनुसार प्राप्त होगा।

2. 3. शासकीय सेवकों को सुसंगत भर्ती नियमों के अंतर्गत निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करने पर पदोन्नति की पात्रता होती है। पदोन्नति हेतु पदी की उपालम्पसा नही होने के कारण शासकीय सेवक को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से क्रमोन्नति समयमाल का प्रावधान है। भलौ नियम, 2018 के अंतर्गत नवीन नियुक्ति होने से अध्यापक संवर्ग में उनके द्वारा की गई सेवा को पदोन्नतिक्रमोन्नति एवं समयमान की पात्रता में गणना में लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. 3.1 भती नियम, 2018 की अनुसूची 4 में अगले पद पर पदोन्नति हेतु 5 वर्ष का अनुभव निर्धारित है। इस प्रयोजन के लिये अध्यापक संवर्ग में की गई सना अवधि को गणना में लिया जायेगा। 

उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति अध्यापक संवर्ग में वर्ष 2015 में नियुक्त हुआ है तथा दिनांक 01.07.2018 को उसकी नवीन नियुक्नि प्राथमिक शिक्षक के पद पर तब प्रायमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक की पदोन्नति के लिये अनुभव की गणना के लिए वर्ष 2015 से दिनांक 30.06.2018 तक के अनुभव को जोड़ा जाएगा । तदनुसार उपरोक्त प्रकरण में वह शिक्षक वर्ष 2020 में पदोन्नति हेतु विचार किये जाने के लिये पात्र होगा।

नवीव भर्ती नियम 2018-1998 से 2013 या 2015 में नियुक्‍त शिक्षा कर्मी  संविदा शाला श्क्षिक को क्रमोन्नति या पदोन्‍ती का लाभ कब से मिलेगा


4. 3.2 प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान हेतु 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त अनुसार क्रमोन्नति के लिये भी अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा को सेवा अवधि की गणना में लिया जाएगा।



अध्यापक संवर्ग को संविदा शाला शिक्षक में नियुक्ति दिनांक से योग्यता एवं अन्य शतों की पूर्ति करने पर वरिष्ठता का लाभ क्रमोन्नति के लिए प्राप्त है।

अध्यापक संवर्ग शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भती) नियम 2018, प्रथम क्रमोन्नति द्वितीय क्रमोन्नति कब प्राप्‍त होगी 


उदाहरण स्वरूप,


1- यदि कोई व्यक्ति दिनांक 01.04.2008 को संविदा शाला शिक्षक में नियुक्त हआ है एवं दिनांक 01.04.2011 से अध्यापक संवर्ग में कार्यरत है तो अध्यापक सर्ग में संविदा शाला शिक्षक की सेवा अवधि को जोड़ते हए 12 वर्ष अर्थात दिनांक 01.04.2020 को प्रथम क्रमोन्नति तथा 24 वर्ष अर्यात दिनांक 01.04.2032 को द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान हेतु विचार किये जाने के लिए पात्र होगा।

संविदा शाला शिक्षक को वर्ष 2013,2015 एवं 2017 में प्रथम क्रमोन्नति द्वितीय क्रमोन्नति,कब प्राप्‍त होगी


१-इसी प्रकार यदि किसी संविदा शाला शिक्षक को वर्ष 2013,2015 एवं 2017 में प्रथम क्रमोन्नति प्राप्त है, तब उन्हें द्वितीय क्रमोन्नति, प्रथम क्रमोन्नति के 12 वर्ष पश्चात अन्य आवश्यक अर्हतायें पूर्ण करने पर वर्ष क्रमशः 2025, 2027 एवं 2029 में पात्रता होगी।





नव नियुक्‍त शिक्षक भर्ती नियम, 2018 के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2018 को नियुक्त होने के बाद क्रमोन्नति या पदोन्‍ती की पात्रता कब होगी


1-भर्ती नियम, 2018 के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2018 को नियुक्त प्राथमिक शिक्षक को सामान्य अवस्था में प्रथम क्रमोन्नति दिनांक 01.07.2018 से 12 वर्ष पूर्ण होने पर अर्यात दिनांक 01.07.2030 को पात्रता होती, परन्त अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अलधि की गणना में लिया जाकर ऊपरवणित उदाहरण में संबंधित शिक्षक दिनांक (01.04.2020 को ही प्रथम क्रमोन्नत के लिए पात्र हो सकेंगे।



शासकीय सेवक को संपूर्ण सेवाकाल में कितने उच्चतर बेतनमान मिलेगे




1-शासकीय सेवक को संपूर्ण सेवाकाल में तीन उच्चतर बेतनमान, इस हेतु निधारित अर्हतायें पूर्ण करने पर प्राप्त हो सकती हैं। अध्यापक संवर्ग में प्राप्त क्रमोन्नति समयमान/पटीनति को उपर्युक्त तीन चतर तेतनमान की पात्रता पर विचार करते समय गणना में लिया जायेगा अर्थात अध्यापक संवर्ग में यदि एक पदोन्नति तथा एक कमोन्नति/समयमान के माध्यम से दो उम्चतर वेतनमान प्राप्त हो चुके है तब आवश्यक सेवा अवधि पूर्ण करने पर तीसरे उच्चतर वेततमान की पात्रता के लिए विचार में लिये जाने की पात्रता होगी।

2- पदोन्नति क्रमोन्नतासमयमान का लाभ प्राप्त करने के लिये भर्ती नियम तथा संगत नियम, निर्देशों में उल्लेखित शर्तों तथा मापदंडों की पूर्ति की जानी आवस्यक होगी।

3- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में शासन का निर्णय अंतिम होगा।

उपरोक्तानुसार सेवा परिलाभ लाथा सेवा शर्ते वित्त विभाग द्वारा यू.जा.क्रमांक 2024/1700/10/वित्त/नियम/चार दिनांक 05/10/2017 द्वारा जारी सहमति के परिपालन में जारी किये गये है।



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