महालेखाकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि वार्षिक लेखा विवरण वेबसाइट पर अपलोड
सामान्य भविष्य निधि लेखाओं के वार्षिक विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है लेखा विवरणों में किसी विसंगति के ऑनलाइन सुधार का अवसर दिया गया है . शिकायत का निराकरण एक माह के अंदर किया जायेगा .gpf श्अलिप कैसे डाउनलोड करते हैअधिक जानकारी केलिए पुस्तको अंत तक पढ़े .
सामान्य भविष्य निधि लेखाओं के वार्षिक विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध
प्रधान महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ने प्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वर्ष 2020-2021 के सामान्य भविष्य निधि लेखाओं के वार्षिक विवरण वेबसाइट www.agmp.cag.gov.in पर उपलब्ध करा दिये हैं। अभिदाता अपनी सीरीज की प्रविष्टि कर एकाउंट नम्बर कॉलम में अपना सामान्य भविष्य निधि लेखा क्रमांक और पासवर्ड प्रविष्ट कर लेखा विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
लेखा विवरणों में किसी विसंगति के ऑनलाइन सुधार अथवा शिकायत
लेखा विवरणों में किसी विसंगति के ऑनलाइन सुधार अथवा शिकायत के लिए अभिदाता सत्यापित विवरण सहित वेबसाइट पर Pr. Accountant General (A&E)-II में Online Grievance Redressal खोलकर Lodge Your grievance online में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
शिकायत का निराकरण एक माह के अंदर
शिकायत का निराकरण एक माह के अंदर किया जाता है। अभिदाता अपनी शिकायत दूरभाष क्रमांक 0755-2323968 एवं 2432457 पर भी कर सकते हैं। सामान्य भविष्य निधि से संबंधित प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न, आवश्यक आवेदन प्रारूप एवं अन्य फार्म भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
GPF या जनरल प्रोविडेंट Fund क्या है ?
GPF या जनरल प्रोविडेंट Fund, पीपीएफ अकाउंट की तरह है लेकिन यह भारत में सभी Govnment Employee के लिए है।
GPF सभी Govnment Employee को अपनी सैलरी के एक निश्चित प्रतिशत में जनरल प्रोविडेंट Fund में योगदान करने की अनुमति देता है। कोई भी Govnment कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान इस Fund में निवेश करता है और रिटायरमेंट के समय यह पैसा निकाल सकता है।
प्रोविडेंट Fund कितने प्रकार के होते है ?
प्रोविडेंट Fund तीन तरह के होते हैं। जनरल प्रोविडेंट Fund (GPF), पब्लिक प्रोविडेंट Fund (पीपीएफ) और ईम्पलोयी प्रोविडेंट फंट (ईपीएफ)। हालांकि तीनों के योगदान, नियम कायदे में और इसके लाभ में अंतर होते है।
सामान्य भविष्य निधि (General Provident Fund) के लिए कौन पात्र है?
GPF (केंद्रीय सेवा) नियम 1960 के अनुसार सभी अस्थायी Govnment Employee को एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सभी पुन: नियोजित पेंशनरों (प्रोविडेंट Fund में प्रवेश के लिए पात्र के अलावा अन्य) और सभी स्थायी Govnment कर्मचारी इस Fund के सदस्यता के लिए पात्र हैं।
GPF पर ब्याज दर क्या है?
GPF की सदस्यता लेने वाले सभी Govnment Employee को वित्त वर्ष 2020-21 (अप्रैल-मार्च) में ब्याज दर की 7.1 प्रतिशत मिलेगी। GPF में Govnment नियमों के अनुसार ब्याज दर रिवाइज होती है।
सामान्य भविष्य निधि (General Provident Fund)
सभी Govnment Employee के लिए है और यह पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। GPF की सदस्यता की वैधता कोई भी Govnment कर्मचारी इस Fund के लिए मासिक सदस्यता ले सकता है, केवल उस अवधि को छोड़कर जब वह निलंबन में हो।
GPF सदस्यता कब समाप्त होती है ?
रिटायरमेंट की तारीख से तीन महीने पहले प्रोविडेंट Fund की सदस्यता रोक दी जाती है। सदस्यता की दरें ग्राहक की सैलरी के 6 प्रतिशत से कम नहीं होंगी और न ही उसकी कुल आय से अधिक होगी।
सभी कर्मचारियों की सत्र 2020 -21 की जीपीएफ स्लिप अपलोड हो गई है। इस लिंक से आप स्वयं अपने मोबाइल में स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
GPF स्लिप कैसे डाउनलोड करे ?
दी गई वेबसाइट पर जाये और दिए गए निर्देशानुसार संख्या डाले २०२१ की GPF स्लिप डाउनलोड हो जाएगी
http://www.agmp.nic.in/gpf_data/login.aspx, agmp gpf slip 2020-21,gpf balance check
1.पहले कॉलम GPF Series में Ed लिखें
2.दूसरे कॉलम में आपका जीपीएफ नंबर लिखें।
3.तीसरे कालम में पासवर्ड की जगह आपका जीपीएफ नंबर के साथ जन्म दिनांक के 6 अंक में तारीख के दो अंक , माह के दो अंक तथा वर्ष के दो अंक मिलाकर कुल 6 अंक लिखें ।
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