src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-892JG4KGS4'/> School Terms Reopen 2021 शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय

School Terms Reopen 2021 शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय


              शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षाएँ  प्रारंभ एवं संचालित करने के निर्देश



GOVT . के पत्र में क्या है


                  प्रदेश में दिनांक 26 जुलाई 2021 से विद्यालयों में छात्रों की भौतिक उपस्थिति के साथ पठन-पाठन की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है:

STOP की उपस्तिथि कितनी होगी 


    प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टॉफ शत-प्रतिशत उपस्थित होंगे।

Teachers/Staff  का प्राथमिकता के आधार पर वेक्सिनेशन अनिवार्य


      विद्यालयों को अत्यन्त सावधानी पूर्वक प्रारंभ किया जाना है। शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के समस्त शिक्षकों/कर्मचारियों का प्राथमिकता के आधार पर वेक्सिनेशन कराया जाए। वेक्सिनेशन की कार्यवाही अभियान के रूप में एक नियत समय-सीमा में पूर्ण की जाए।

Parents की लिखित सहमति अनिवार्य होगी 


  . पालकों की लिखित सहमति से ही विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित होगें।

  Schools Start करने हेतु केलेण्डर निम्नानुसार होगा


   अ- 26 जुलाई 2021 से- कक्षा 11वीं एवं 12वीं (सप्ताह में 02 दिवस) - कक्षा 12वीं के लिए सोमवार एवं गुरूवार तथा कक्षा 11वीं के लिए मंगलवार एवं शुकवार दिन नियत किया जा सकता है। विद्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चलेंगे।
   
  ब- 05 अगस्त 2021 से - कक्षा 9 वीं से 12वीं तक - कक्षा 12वीं के लिए सोमवार एवं गुरूवार तथा कक्षा 11वीं के लिए मंगलवार एवं शुक्रवार दिन नियत किया जा सकता है। कक्षा 10 के लिए बुधवार एवं कक्षा 9 के लिए शनिवार नियत किया जा सकता है। विद्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही चलेंगें।

  स- ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा।

विद्यालय प्रबंधन, विद्यार्थियों  कुल क्षमता कितनी होगी 


. विद्यालय प्रबंधन, विद्यार्थियों को इस रीति से विद्यालय में आमंत्रित कर सकेगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना अनुसार कक्षा में विद्यार्थियों के बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक न हो । संस्था प्रमुख विद्यालय की क्षमता अनुसार आवश्यक निर्णय लेगें ताकि कोविड 19 हेतु नियत प्रोटोकाल का पालन हो सके।

प्रार्थना सभा, स्वीमिंग पूल इत्यादि सामूहिक गतिविधियाँ प्रतिबंधित होगी


    विद्यालय में प्रार्थना सभा, स्वीमिंग पूल इत्यादि सामूहिक गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी। किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित न हो इस बात की विशेष निगरानी रखी जाये।


परिवहन सुविधा का प्रबंधन क्या होगा 


 यदि विद्यालय द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंधन किया जा रहा है तो, बसों/अन्य परिवहन वाहनों में समुचित भौतिकं दूरी सुनिश्चित करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता से चलाई जाएगी और बसों/अन्य परिवहन वाहनों का 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के उपयोग से सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जायेगा।


 कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों कब से प्रारंभ होगी


 कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास भी 26 जुलाई 2021 से प्रारंभ किए जा सकेंगें। छात्रावासों में छात्रों के आगमन से पूर्व नियत कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए आवश्यक तैयारियां की जाए एवं प्रोटाकाल का पालन अनिवार्य होगा। छात्रावास में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी का टीकाकरण अनिवार्य होगा। छात्रावास के सेनिटाइजेशन एवं बाथरूम इत्यादि की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अधिक जानकरी के लिए इसे पढ़े कॉलेज ऐडमिशन प्रक्रिया 2021-2022

कोचिंग संस्थाएं प्रारंभ कब से प्रारंभ होगी 


 कक्षा 12वीं के लिए दिनांक 05 अगस्त 2021 से कोचिंग संस्थाएं प्रारंभ की जा सकेगी। कोचिंग संस्थान में कार्यरत समस्त शिक्षकों एवं स्टॉफ हेतु वेक्सिनेशन अनिवार्य होगा। कोंचिग संस्थानों के सेनिटाइजेशन एवं बाथरूम इत्यादि की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कोचिंग संचालन में भी नियत कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थानीय प्रशासन कोचिंग संस्थानों के संचालन की नियमित रूप से इस बात की. जांच करेगा कि उक्त संस्थानों द्वारा कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा है।

          Schools, Hostels & Coaching Institutes को निर्धारित केलेण्डर अनुसार खोले जाने के संबंध में स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक निर्णयन कौन लेंगे 



           विद्यालय, छात्रावास एवं कोचिंग संस्थान को निर्धारित किए गए केलेण्डर अनुसार खोले जाने के संबंध में स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक निर्णय हेतु प्रकरण जिला आपदा प्रबंधन समिति में प्रस्तुत किया जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन समिति तदनुसार उक्त संस्थाओं को प्रांरभ करने के बारे में अंतिम निर्णय लेगी। यदि जिला आपदा प्रबंधन समिति, प्रस्ताव से भिन्न मत रखती है तो संबंधित कलेक्टर कारण दर्शित करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे।

      स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी एसओपी/गाईड लाईन (संलग्न) का पालन अनिवार्य होगा।


        .प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त स्टाफ का कोविड प्रतिरोधक टीकाकरण हो गया हो। यदि स्टाफ के किसी सदस्य द्वारा टीका नहीं लगवाया गया हो तो तुरंत टीका लगवाने हेतु निर्देशित किया जाए। पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

           प्राचार्य/छात्रावास अधीक्षक समय-समय पर छात्रों तथा स्टाफ का रेण्डम कोविड-19 का टेस्ट कराये।


( आप यह जानकारी हमारे Web pege https://www.youngyouthindiacareerknowlege.com OR YOUNG YOUTH INDIA CAREER KNOWLEDGE पर देख रहे है पोस्ट पसंद आई हें तो इसे अपने दोस्तो में शेयर करें ताकि अपने दोस्तों को भी इस पोस्ट के बारे में पता चल सके । और नीचे कमेंट करें कि आपको हमारी पोस्ट कैसी लगी।)

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ