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15 जुलाई 2021 को दोपहर 12 बजे के पश्चात आवंटन |
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों द्वारा निःशुल्क प्रवेश हेतु किये गये ऑनलाइन आवेदन तथा सत्यापन केन्द्रों में जाकर सत्यापन कराने के उपरांत लॉटरी हेतु पात्र पाये गये बच्चों में से स्कूल का आवंटन दिनांक 15 जुलाई 2021 को सुबह 09 बजे किया जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आवंटन। कृपया समस्त जिला परियोजना समन्वयक, विकासखंड श्रोत समन्वयक, समस्त सत्यापन अधिकारी, पालकगण तथा अशासकीय स्कूल इस ऑनलाइन लॉटरी का लाइव प्रसारण यूटयूब के माध्यम से इस लिंक पर क्लिक करके सम्मलित हो। |
ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से जिन बच्चों को स्कूल आवंटित होगा उन्हे तत्काल एसएमएस प्राप्त होगा एवं पालको द्वारा आरटीई पोर्टल http://rteportal.mp.gov.in के माध्यम से दिनांक 15 जुलाई 2021 को दोपहर 12 बजे के पश्चात आवंटन पत्र डाउनलोड करके दिनांक 26 जुलाई 2021 तक आवंटित स्कूल में निःशुल्क प्रवेश प्राप्त कर सकते है। |
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