src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-892JG4KGS4'/> Department of Finance MP Government of Madhya Pradesh 01 जुलाई, 2020 एवं 01 जनवरी, 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से दिये जाने के निर्देश

Department of Finance MP Government of Madhya Pradesh 01 जुलाई, 2020 एवं 01 जनवरी, 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से दिये जाने के निर्देश


Department of Finance MP  Government of Madhya Pradesh 01 जुलाई, 2020 एवं 01 जनवरी, 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से दिये जाने के निर्देश




      शासकीय सेवकों की 1 जुलाई, 2021 एवं 1 जनवरी, 2022 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि की काल्पनिक गणना कर वार्षिक वेतन वृद्धी का लाभ कर्मचारी को किस प्रकार मिलेगा ?

 

 

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग (वल्लभ भवन, मंत्रालय )भोपाल क्रमांक 1259/2021/नियम/चार भोपाल, दिनांक 26 जुलाई,2021

 

मूलभूत  नियम       -क्या है?

 

    मूलभूत नियम या मौलिक नियम, सामान्य नियमों का सेट हैं जिनके द्वारा सभी शासकीय सेवक, जिनका वेतन असैनिक व्य्यानुमानों से विकलनीय होता है, पर लागु होतें हैं  

    ... मूलभूत नियम या मौलिक नियम में किसी शासकीय सेवक के पदभार ग्रहण करने से लेकर उसके सेवानिवृति के भुगतान तक होने वाली समस्त घटनायें / स्थितियॉ समाहित है

 मूलभूत नियम कब से लागु है ?

             मूलभूत नियम या मौलिक नियम, सामान्य नियमों का सेट हैं जिनके द्वारा सभी शासकीय सेवक, जिनका वेतन असैनिक व्य्यानुमानों से विकलनीय होता है, पर लागु होतें हैं । यह नियम को 1 जनवरी, 1922 से प्रभावीशील हैं । कुल 130 मूलभूत नियम हैं जिन्हें FR-1 से FR-130 के रूप में जाना जाता है ।

 


01 जुलाई, 2020 एवं 01 जनवरी, 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिसकी गणना निचे दिए गए बिंदु अनुसार होगी

 


1-शासकीय सेवकों की दिनांक 01 जुलाई, 2020 एवं 01 जनवरी, 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से दिये जाने के निर्देश हैं।

2- 1 जुलाई 2021 एवं जनवरी 2022 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में कतिपय विभागों द्वारा वित्त विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है। वार्षिक वेतनवृद्वि जुलाई/जनवरी माह में देय होती हैं। राज्य शासन द्वारा मूलभूत नियम-24 के अन्तर्गत उक्त वेतन वृद्धियों को स्थगित करने |रोकने के आदेश जारी नहीं किये गये हैं, अत: शासकीय सेवकों को इन वार्षिक वेतनवृद्धियों का पात्रतानुसार भुगतान किया जाना है।

 

 

 


            शासकीय सेवकों को एक जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिये आज इस आशय के निर्देश जारी कर दिये हैं। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी है प्रदेश के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को मिलने वाले सभी स्वत्यों को नियमानुसार भुगतान होगा ।

माह जुलाई 2021/ जनवरी 2022 की वार्षिक वेतनवृद्धि को निम्नानुसार प्राय किया जाये। 

 

उदाहरणार्थ :

1- शासकीय सेवक का वेतनमान - लेवल -12 (56100-177500)

2-जून 2020 में मूल वेतन - ₹. 69,000

3-01 जुलाई 2020 में काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि - ₹. 71,100 (जिसका वास्तविक भुगतान नहीं हुआ)

4-01 जुलाई 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि- ₹. 73,200 (जुलाई 2020 की काल्पनिक वेतनवृद्धि सम्मिलित करते हुये) जिन शासकीय सेवकों की वार्षिक वेतनवृद्धि जनवरी 2022 में देय होगी उनके संबंध में भी गणना उपरोक्तानुसार की जाये। 1 जुलाई, 2020 / जनवरी, 2021 की वेतनवृद्धि के वित्तीय लाभ/एरियर्स की राशि के संबंध में पृथक से निर्णय प्रसारित किया जायेगा।

5-राज्य शासन के अधीन समस्त उपक्रम/निगम/मण्डल/ स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण/

आयोग/विश्वविद्यालय आदि के कार्मियों को भी जुलाई 2020 / जनवरी 2021 की वार्षिक वेतनवृद्वि तत्समय देय नहीं रही थी।

 

          

 

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग (वल्लभ भवन, मंत्रालय )भोपाल  इस संबंध में निर्देश संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी किये जायेंगे। 

        मध्यप्रदेश राज्य शासन के अधीन सभी उपक्रम निगम, मंडल, स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण, आयोग, विश्वविद्यालय के कर्मियों को भी जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की वार्षिक वेतनवृद्धि तत्समय देय नहीं रही थी। अत: इस संबंध में निर्देश संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा अलग से जारी किये जायेगे ।


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