अध्यापक संवर्ग में कार्यरत रहते हुए दिनांक 01.07.2018 के बाद मृत या दिनांक 01.07.2018 के बाद पात्र अध्यापक संवर्ग के कर्मियों को नवीन संवर्ग में नियुक्ति
लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश शासन आदेश दिनाक १६/०६ ६/२०२१ अनुसार यदि कोई अध्यापक सवर्ग में रहते हुए कोई अध्यापक 01/०७/२०१८ के मृत हो गया एसे अध्यापक के परिवार को राज्य शिक्षा सेवा सवर्ग का लाभ नियमित कर्मचारी की भांति प्राप्त होगे
1-स्थानीय निकाय के अधीन नियुक्त एवं स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं में कार्यरत अध्यापक संवर्ग को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के सुसंगत पदों पर दिनांक 01.07.2018 से नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है।
2-एज्यूकेशन पोर्टल में अध्यापक संवर्ग को नवीन संवर्ग में नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आदेश दिनांक 01.07.2018 से जनरेट किये जाने सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अध्यापक संवर्ग में कार्यरत रहते हुये ऐसे वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/ सहायक अध्यापक जिनका स्वर्गवास दिनांक 01.07.2018 या इसके बाद हो गया है और उनकी नवीन संवर्ग में नियुक्ति नहीं हो सकी है, ऐसे प्रकरणों में शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय पात्रता निर्धारण समिति की अनुशंसा अनुसार पात्र मृतक अध्यापक संवर्ग को नवीन संवर्ग के नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा नवीन संवर्ग में नियुक्ति के ऑफलाईन आदेश संलग्न प्रारुप अनुसार जारी कर उनके स्वत्वों के नियमानुसार निराकरण की कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जावे
शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय पात्रता निर्धारण समिति की अनुशंसा अनुसार पात्र मृतक अध्यापक संवर्ग को नवीन संवर्ग के नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा नवीन संवर्ग में नियुक्ति के ऑफलाईन आदेश संलग्न प्रारुप
श्री/श्रीमती/कुमारी ----------(यूनिक आई.डी.------), अध्यापक (विषय ---)/ सहायक अध्यापक, शा. ---------- (संस्था का नाम एवं डाइस कोड) जिला ----- का स्वर्गवास दिनांक --------- को हो गया है।श्री/ श्रीमती/ कुमारी --------- को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के नियम 4 एवं 5 में उल्लेखित प्रावधान एवं जिला स्तरीय पात्रता समिति ----(जिला का नाम) की अनुशंसा के आधार पर अध्यापक (विषय ----) से माध्यमिक शिक्षक (विषय ---)/सहायक अध्यापक से प्राथमिक शिक्षक (जो लागू हो) के पद पर दिनांक ------- से नियुक्ति मान्य की जाती है। नवीन संवर्ग में नियुक्त किये गये लोक सेवक को उन्हें प्राप्त छठवें वेतनमान के समकक्ष सातवें वेतनमान में नियमानुसार वेतन एवं भत्ते में देय होगें।
2/ यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिका क्र. 21608/2018 तथा याचिका क्रमांक 22421/2018 में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।
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