src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-892JG4KGS4'/> शिक्षा विभाग मे क्या होगीं ट्रांसफर पॉलिसी

शिक्षा विभाग मे क्या होगीं ट्रांसफर पॉलिसी

शिक्षा विभाग मे क्या होगीं ट्रांसफर पॉलिसी

राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति





   मंगलवार दिनांक 22/06 /2021 को कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार आज दिनांक 24/ 6/ 2021 को राज्य सरकार द्वारा आखिरकार 2018 के बाद दूसरी बार ट्रांसफर पालिसी जारी की गई |
ट्रांसफर पालिसी संबंधित आदेश की pdf फाइल डाऊनलोड के लिए नीचे लिंक दी गई है 👇


आज जारी की गई स्थानांतरण नीति में कौनसे-कौनसे बिंदु होंगे जिसके कारण कर्मचारियों को स्थानांतरण नीति का लाभ मिलेगा और कौन से बिंदु है -



जिसके कारण ट्रांसफर पालिसी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे



आज जारी की गई ट्रांसफर पॉलिसी में अधिकारी कर्मचारियों को निम्न बिंदुओं के आधार पर स्थानांतरण पॉलिसी का लाभ मिलेगा कौन शामिल नहीं होंगे इस नीति में-


1- अखिल भारतीय सेवा सर्विस के अधिकारी कर्मचारी न्यायिक सेवा के अधिकारी कर्मचारी एवं मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारियों पर यह नीति लागू नहीं होगी |


2- यदि कोई विभाग अपने कर्मचारियों के लिए अलग से ट्रांसफर नीति जारी करना चाहता है तो वह यह आदेश मैं दर्शाए गए बिंदुओं के आधार पर ही अपनी विभागीय ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर सकते हैं|


3 कुछ ट्रांसफर ऐसे भी होंगे जो इस नीति के अंतर्गत नहीं हो सकते इस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्णय अनुसार कुछ स्थानांतरण किए जा सकते हैं|


4 स्थानांतरण साल भर ना होकर केवल 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक ही हो पाएंगे|


5 कर्मचारियों के ट्रांसफर प्रथम श्रेणी कर्मचारी के स्थानांतरण माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन पश्चात हो पाएंगे द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानांतरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात होंगे जिला अंतर्गत होने वाली स्थानांतरण प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के पश्चात किए जाएंगे|


6- जिस कर्मचारी तथा ट्रांसफर 1 जुलाई 2021 के पहले हुआ है यदि वे स्थानांतरण करना चाहते हैं तो संबंधित अपने प्रमुख से अनुमति प्राप्त कर इस पॉलिसी में आवेदन कर सकेंगे|
साथ पुलिस विभाग का स्थानांतरण पालिसी उनके विभाग के द्वारा निर्धारित की जाएगी|


7 -कुछ ट्रांसफर ऐसे ही होंगे जिन्हें करने में कठिनाई होगी इस परिस्थिति में ट्रांसफर माननीय मुख्यमंत्री से अनुमोदन पश्चात ट्रांसफर किए जाएंगे जैसे लोकायुक्त अपराधिक प्रकरण निलंबन अवधि आदि|
8- आज जारी दिनांक को स्थानांतरण पालिसी मैं उल्लेख किया गया है की प्रत्येक विभाग अपने विभाग की स्थानांतरण पालिसी प्रथक प्रथक अपने विभाग के सचिव की सहमति से जारी करेंगे और जिला स्तर पर संबंधित विभाग के अधिकारी ट्रांसफर नीति का पालन आदेश जारी करेंगे|
9 -ट्रांसफर पालीसी मैं आदिम जाती कल्याण विभाग के कर्मचारियों का स्थानांतरण पद रिक्त रहने पर ही किया जायेगा एडुकेशन से ट्राइबल विभाग में स्थानांतरण को पहले प्राथमिकता दी जायेगी|
10- सभी कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा कुछ परिस्थिति में विभाग प्रमुख के अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं|
11- स्थानांतरण में उन कर्मचारियों को प्राथमिकता रहेगी जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अच्छा कार्य किया हुआ शिक्षा विभाग में उनके प्रतिशत के आधार पर स्थानांतरण वरीयता दी जाएगी|
12- ट्रांसफर पॉलिसी में पति पत्नी को एक स्थान पर जाने का मौका दिया जाएगा किंतु पति पत्नी एक ही जिले में हैं तो विशेष परिस्थितियों में ही उनका स्थानांतरण किया जाएगा किंतु जिले के बाहर दोनों की पदस्थापना होने के कारण एक ही जिले में आने के लिए उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी|
13- गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति या कोविड-19 की वजह से बीमार व्यक्ति का यदि उचित उपचार नहीं हो पाता है इस परिस्थिति में जिला बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित कर्मचारियों को स्थानांतरण नीति में प्राथमिकता दी जाएगी|


14- यदि किसी कर्मचारी की शिकायत की जाती है तो ऐसे कर्मचारियों का स्थानांतरण अन्यत्र किया जाएगा किंतु शिकायत के कारण स्थानांतरण हो चुके कर्मचारी उसी स्थान पर पुनः वापस नहीं आ सकेंगे|
15- जिन कर्मचारियों का स्थानांतरण हो चुका हो उन्हें 2 सप्ताह के भीतर कार्य मुक्त होकर स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा यदि संबंधित कर्मचारी 2 सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त नहीं होता है|


तो उसे संबंधित विभाग द्वारा एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जाएगा किंतु यदि कोई कर्मचारी को कार्यमुक्त होने में कोई परेशानी हो रही है तो संबंधित विभाग स्थानांतरित संस्था को सूचित करेगा और उसकी अनुमति लेकर उसे पुनः 2 सप्ताह के लिए बढ़ा सकता है पर किसी भी परिस्थिति में उसका स्थानांतरण आदेश निरस्त नहीं माना जाएग


16- स्थानांतरित कर्मचारी को स्थानांतरण की सूचना मेल के माध्यम से भेजी जावेगी स्थानांतरण आदेश 31 जुलाई के बाद यदि मेल पर प्राप्त होता है तो वह मान्य नहीं किया जाएगा|

 

इन सब बिंदु के आधार पर ही शिक्षा की विभाग ट्रांसफर पॉलिसी जारी होगी



17- प्रदेश में सभी विभाग में संलग्नीकरण की प्रक्रिया को पूर्णता समाप्त कर दिया गया है संलग्न कर्मचारी को अपने मूल पदस्थापना वाली स्थान पर जाना अनिवार्य होगा आज जारी की गई स्थानांतरण पाली से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं|

इस पालिसी को प्रत्येक विभाग के प्रदेश सचिव के माध्यम से प्रथक प्रथक पालिसी जारी की जाएगी|



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